कटऑफ से ज्यादा अंक पर भी भर्ती नहीं की
प्रयागराज, विधि संवाददाता। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने रेलवे सुरक्षा बल (आरपीएफ) में वाटर कैरियर पद पर आवेदन करने वाले अभ्यर्थी को परीक्षा में कटऑफ अंक से अधिक नंबर मिलने के बावजूद नियुक्ति देने से इनकार करने के मामले में रेलवे को अपना पक्ष रखने का निर्देश दिया है।
यह आदेश न्यायमूर्ति नीरज तिवारी ने अभ्यर्थी अंशुमान रे की याचिका पर अधिवक्ता प्रशांत मिश्र को सुनकर दिया है। अधिवक्ता प्रशांत मिश्र के अनुसार आरपीएफ में कांस्टेबल व अन्य पदों की भर्ती के लिए दिसंबर 2018 में विज्ञापन जारी किया गया। याची ने ग्रुप डी में वाटर कैरियर पद के लिए आवेदन किया। वह कम्प्यूटर बेस्ड टेस्ट और शारीरिक दक्षता परीक्षा में सफल रहा लेकिन अंतिम परिणाम जारी होने पर पता चला कि उसका उसका चयन नहीं हुआ है।
याची ने सूचना के अधिकार के तहत रेलवे से जानकारी मांगी तो उसे बताया गया कि उसके नम्बर कट ऑफ मार्क्स से कम होने के कारण नियुक्ति नहीं दी गई है। इसके बाद पुन याची ने सूचना के अधिकार के तहत प्राप्त अंकों की जानकारी मांगी। उसे बताया गया कि कम्प्यूटर बेस्ड टेस्ट में 38.44 अंक और शारीरिक परीक्षा में 18 अंक मिले हैं। इस प्रकार याची को कुल 56.44 अंक प्राप्त हुए हैं। जबकि रेलवे की ओर से घोषित कट ऑफ मार्क्स 54.67 था। याची को कट ऑफ मार्क्स से अधिक अंक प्राप्त होने के बावजूद रेलवे ने नियुक्ति नहीं दी।