69000 शिक्षकों को भर्ती से जुड़े करीब एक हजार अभ्यर्थियों को बड़ी राहत दी है। कोर्ट ने गलत प्रश्न का नंबर अभ्यर्थियों को देने का आदेश देते हुए सरकार की विशेष अनुमति याचिका (एसएलपी) को खारिज कर दिया है इसके साथ इलाहाबाद हाईकोर्ट की डिवीजन बेच के 25 अगस्त 2021 के आदेश को बहाल कर दिया इससे वंचित रहने वाले अभ्यर्थियों में अब खुशी की लहर है। अभ्यर्थियों ने सरकार जल्द नियुक्ति देने की गुहार लगाई है।
छह जनवरी 2019 को 69000 शिक्षकों की भर्ती के लिए परीक्षा हुई थी। इसमें सफल होने के लिए सामान्य श्रेणी के अभ्यर्थियों को 150 में 97 और ओबीसी व एससी श्रेणी के अभ्यर्थियों को 90 अंकों की जरूरत थी। कई परीक्षार्थी एक नंबर से परीक्षा पास करने से रह गए थे जब उत्तर पुस्तिका ऑनलाइन की गई तो पता चला कि एक प्रश्न के चारों विकल्प गलत थे। इसको आधार बनाकर अभ्यर्थी कोर्ट चले गए थे अब उन्हें जीत मिली