प्रमोशन विषयक
➡️ नियम 17 क-
किसी भाषा से भिन्न कोई विषय पढ़ाने के लिए किसी पद पर सीधी भर्ती की प्रक्रिया (Procedure for Direct Recruitment to a Post for Teaching subjects other than Language)–(1) चयन समिति यथास्थिति, नियम 14 के उपनियम ( 6 ) या नियम 15 के उपनियम (2) में निर्दिष्ट सूची के आधार पर अभ्यर्थियों का चयन करने के लिए विचार करेगी और उस कम में, जिसमें उनके नाम उक्त सूची में हो, चयनित अभ्यर्थियों की एक सूची तैयार करेगी। यदि दो या अधिक अभ्यर्थियों के गुणवत्ता अंक बराबर-बराबर हो तो अधिक आयु वाले अभ्यर्थी का नाम सूची में ऊपर रखा जाएगा।
➡️ अर्थात
यदि एक से अधिक अध्यापक-अध्यपिकाओ की मौलिक नियुक्ति तिथि समान है तो उस भर्ती की नियुक्ति के समय की चयन सूची से वरिष्ठता निर्धारित की जाएगी जिस भर्ती के अंतर्गत आपका चयन हुआ है संबंधित भर्ती की चयन सूची आपके गुणवत्ता अंक (चयन का आधार) आयु व नाम के प्रथम लेटर आदि से बनती है,,।।।
➡️ नियम 18.
पदोन्नति द्वारा भर्ती की प्रक्रिया (Procedure for Recruitment by Promotion ) –
( 1) नियम 5 के खण्ड (ख) में निर्दिष्ट पद पर पदोन्नति द्वारा भर्ती अनुपयुक्त का अस्वीकार करते हुए, ज्येष्ठता के आधार पर नियम 16 के अधीन गठित चयन समिति के माध्यम से की जायेगी।
(2) नियुक्ति प्राधिकारी अभ्यर्थियों की पात्रता सूची ज्येष्ठता क्रम में तैयार करेगा और उसे उनकी चरित्र पंजियों और उनसे संबंधित ऐसे अन्य अभिलेखों के साथ, जो उचित समझे जायें, चयन समिति के समक्ष रखेगा।
(3) चयन समिति उपनियम (2) में निर्दिष्ट अभिलेखों के आधार पर अभ्यर्थियों के मामलों पर विचार करेगी।
(4) चयन समिति चयनित अभ्यर्थियों की एक सूची ज्येष्ठता क्रम में जैसा कि उपनियम (2) में पात्रता सूची से प्रकट हो, तैयार करेगी और उसे नियुक्ति प्राधिकारी को अग्रसारित करेगी।