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घोसी। 31 मार्च 2023 यानी 3 दिन के भीतर अगर आपका पैन कार्ड आधार कार्ड से लिंक नहीं हुआ तो वह अमान्य हो जायेगा। ऐसे में खाता संचालन सहित कई प्रकार की समस्याओं का सामना लोगों को करना पड़ सकता है। 31 मार्च के बाद अवैध हुए पैन कार्ड के इस्तेमाल पर सरकार द्वारा 10 हजार रुपये जुर्माना लगाने का भी प्रावधान किया गया है।
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केन्द्र सरकार द्वारा आधार कार्ड के प्रचलन व अनिवार्य रूप से इस्तेमाल करने के अध्यादेश के बाद आयकर अधिनियम में संशोधन कर नया पैन कार्ड आधार के जरिये बनवाने व पुराने पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक किये जाने का प्रावधान किया गया था। विगत वित्तीय वर्ष 2015-2016 से ही केन्द्र सरकार द्वारा पैन धारकों को अपने पैन कार्ड को आधार कार्ड से जोड़ने के लिये अंतिम तिथियां जारी की जाती रही और इसे बढ़ाया जाता रहा। आयकर विभाग ने अंतिम रूप से नागरिकों के लिये आधार कार्ड से पैन कार्ड को लिंक करने के लिए 31 मार्च 2023 की तिथि निर्धारित की है। उक्त निर्धारित तिथि तक अपने आधार कार्ड को पैन कार्ड से लिंक न कर पाने वाले नागरिकों के पैन कार्ड आयकर विभाग द्वारा निरस्त कर दिये जायेंगे और निरस्त पैन कार्ड का इस्तेमाल करने पर 10 हजार रुपये का जुर्माना लगाया जा सकता है। पैन कार्ड को आधार से लिंक नहीं होने पर लोग कई सुविधाओं से वंचित हो जायेंगे।
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आधार पैन कार्ड लिंक न होने से होने वाली परेशानियां…
1- आधार कार्ड व पैन कार्ड लिंक न होने से इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल नहीं कर पाएंगे और ज्यादा टीडीएस का भुगतान करना पड़ेगा।
2- 50 हजार रुपये से ज्यादा की एडीआर नहीं खोल पायेंगे।
3- एटीएम कार्ड जारी कराने में समस्या होगी व डीमैट अकाउंट नहीं खोल पायेंगे।
4- नये वाहन नहीं खरीद पायेंगे और न ही पंजीकरण करा पायेंगे। मोटर बीमा भी नहीं करा पायेंगे।
5- 50 हजार से ज्यादा का निवेश एसआईपी व अन्य शेयर मार्केट में नहीं कर पायेंगे।
6- कोई भी सरकारी बांड या निवेश करने में 50 हजार तक ही भुगतान कर पायेंगे।
7- बैंक खातों में 50 हजार से अधिक का लेनदेन एक दिवस में नहीं कर पायेंगे।
8- 50 हजार रुपये से अधिक प्रीमियम की बीमा पॉलिसी का भुगतान वार्षिक नहीं कर पायेंगे।
9- 10 लाख रुपये से ऊपर की कोई भी चल या अचल सम्पत्ति नहीं खरीद पायेंगे।
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आधार से पैन को लिंक कैसे करें
आधार कार्ड को पैन कार्ड से लिंक कराने के लिये आयकर विभाग की वेबसाइट पर जाकर पैन कार्ड धारक को एक हजार रुपये पेनाल्टी के तौर पर जमा करना होगा। पेनाल्टी की धनराशि जमा करने के बाद पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक करने के लिये लिंक एक्टिवेट हो जायेगा। पैन आधार लिंक होने के लिये धारक का नाम, जन्म तिथि व पिता का नाम दोनों डाकोमेंट में बराबर होना अनिवार्य है।
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इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करने में आएगी दिक्कत
आधार कार्ड से पैन कार्ड लिंक न होने से इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल नहीं कर पाएंगे और अधिक धनराशि के रूप में कटा आयकर उन्हें खाते में वापस नहीं किया जा सकेगा। इसके साथ ही कई अन्य समस्याएं होंगी।
गणेश कुमार मिश्रा, शाखा प्रबंधक- यूनियन बैंक आफ इंडिया