लखनऊ। इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ की ओर से 69000 शिक्षक भर्ती की चयन सूची को रिव्यू करने के दिए गए आदेश के बाद सरकार ने इस पर तेजी से मंथन शुरू कर दिया है। सरकार हाईकोर्ट के निर्देश के अनुसार आरक्षण प्रक्रिया के अनुसार सूची को रिव्यू करने की तैयारी में है। हालांकि अगर सूची रिव्यू करके दोबारा जारी किया जाता है तो आरक्षित और अनारक्षित दोनों वर्ग के अभ्यर्थी प्रभावित हो सकते हैं।
हाईकोर्ट की ओर से याचिकाओं की सुनवाई के बाद सोमवार को जारी आदेश का मंगलवार को अधिकारियों ने मंथन किया। शासन के आला अधिकारियों ने भी इस पर बेसिक शिक्षा विभाग के उच्च अधिकारियों से जानकारी मांगी। अधिकारियों ने हाईकोर्ट के आदेश को विधि विशेषज्ञों के साथ पूरा पढ़ा और इसके विभिन्न पहलुओं पर चर्चा की। जानकारी के अनुसार सरकार पहले सूची को रिव्यू करेगी।
रिव्यू करने के बाद आने वाले निष्कर्ष के आधार पर ही आगे का निर्णय लेगी। प्रथम दृष्टया जो निकल कर सामने आया है, उसके अनुसार सूची रिव्यू करने का असर 50-50 दोनों वर्ग के अभ्यर्थियों पर पड़ेगा। प्रमुख सचिव बेसिक शिक्षा दीपक कुमार ने कहा कि हाईकोर्ट के आदेश का अध्ययन किया जा रहा है। हाईकोर्ट के निर्देशानुसार सूची को रिव्यू करेंगे। ब्यूरो