लखनऊ। प्रदेश सरकार ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के न्यायाधीशों, सेवानिवृत्त न्यायाधीशों और उनके आश्रितों को प्रदेश के अंदर डॉ. राम मनोहर लोहिया आयुर्विज्ञान संस्थान लखनऊ और किंग जार्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी लखनऊ में इलाज के लिए कैशलेस सुविधा उपलब्ध कराने का फैसला किया है।
प्रमुख सचिव न्याय प्रमोद कुमार श्रीवास्तव ने बुधवार को इस संबंध में शासनादेश जारी किया। अनुबंध के अनुसार दोनों संस्थान कैशलेस इलाज उपलब्ध कराएंगे। इसके लिए 7.5 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है।