, लखनऊ : प्रदेश में सहायक शिक्षक भर्ती परीक्षा 2019 की एक जून 2020 को जारी चयन सूची में संशोधन को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ ने राज्य सरकार से जवाब मांगा है। कोर्ट ने पूछा है कि सरकार क्या संशोधन करने जा रही है। कोर्ट ने मामले की अगली सुनवाई 29 मई को तय की है।
न्यायमूर्ति राजन राय और न्यायमूर्ति मनीष कुमार की पीठ ने अशोक यादव व अन्य समेत कई अभ्यर्थियों की ओर से दाखिल विशेष अपीलों पर शुक्रवार को यह आदेश पारित किया। अपीलों में एकल पीठ के पारित उस निर्णय को चुनौती दी गई है जिसमें एकल पीठ ने तीन माह में समीक्षा कर 69 हजार अभ्यर्थियों की मेरिट सूची तैयार करने का आदेश दिया था। इसके साथ इसी भर्ती परीक्षा के क्रम में आरक्षित वर्ग के अतिरिक्त 6800 अभ्यर्थियों की पांच जनवरी 2022 की चयन सूची को खारिज कर दिया था।
इन अपीलों पर सुनवाई के दौरान अपीलार्थियों की ओर से दलील दी गई कि जून महीने में हाईकोर्ट में ग्रीष्मकालीन अवकाश रहेगा, इस दौरान सरकार एकल पीठ के निर्णय के अनुपालन में सूची में संशोधन कर सकती है। ऐसे में अपीलार्थियों का बड़ा नुकसान हो जाएगा। इस पर कोर्ट ने सरकार का स्टैंड पूछा है।