लखनऊ। बिजली महकमे एक नए आदेश से जूनियर इंजीनियरों और लाइनमैंनों में हड़कंप मच गया है। इस नए आदेश के मुताबिक बकाये में अस्थाई रूप से काटा गया बिजली का कनेक्शन जांच में जुड़ा पाया गया तो इनके खिलाफ सीधे आईपीसी की धाराओं के तहत प्राथमिकी दर्ज कराई जाएगी। मुकदमे के साथ ही विभागीय कार्रवाई भी होगी। मुख्य अभियंता (वाणिज्य) स्तर-एक की तरफ से इस आशय का पत्र सभी डिस्काम पूर्वांच, दक्षिणांचल, मध्यांचल, पश्चिमांचल, केस्को के निदेशक वाणिज्य को भेजा गया है। इस पत्र में बिजली चोरी एवं अनिमयतता के खिलाफ की जाने वाली जांच व कार्रवाई के संबंध में लिखा गया है। बिंदु छह में लिखा है कि विजिलेंस जांच में अस्थाई रूप से काटे गए कनेक्शन (टीडी) के मामले में बिजली बिल बकाया होने के बाद भी कनेक्शन जुड़ा हुआ मिलने पर क्षेत्र के लाइनमैन और अवर अभियंता के खिलाफ विभागीय कार्रवाई के साथ ही आईपीसी की धाराओं के तहत कार्यवाही की जाएगी।
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