अंतर्जनपदीय हेतु असाध्य रोग :* (भारांक 20) चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग चिकित्सा अनुभाग-6 शासनादेश संख्या- 365/2016/3124/पांच-6-2016-19जी/16 दिनांक 27 दिसम्बर, 2016 के परिशिष्ट ‘च” में वर्णित रोग से शिक्षक/शिक्षिका (स्वयं अथवा पति-पत्नी एवं अविवाहित पुत्र पुत्री ) के ग्रसित होने पर ही लाभ देय होगा।
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