Primary ka master: अन्तर्जनपदीय स्थानान्तरण प्रक्रिया के अन्तर्गत स्थानान्तरित किये गये शिक्षक एवं शिक्षिका को कार्यमुक्त एवं कार्यभार ग्रहण कराये जाने के सम्बन्ध में।
उ0प्र0 बेसिक शिक्षा परिषद के नियंत्रणाधीन संचालित प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों में कार्यरत शिक्षक एवं शिक्षिका के अन्तर्जनपदीय स्थानान्तरण प्रक्रिया के अन्तर्गत स्थानान्तरित किये गये शिक्षक एवं शिक्षिका को कार्यमुक्त एवं कार्यभार ग्रहण कराये जाने के सम्बन्ध में।
अन्तर्जनपदीय स्थानान्तरण प्रक्रिया के अन्तर्गत स्थानान्तरित शिक्षक एवं शिक्षिका को कार्यमुक्त किये जाने की कार्यवाही निम्नवत की जायेगी- 🚩
1. राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र उ०प्र० लखनऊ के पोर्टल पर 16,514 शिक्षक एवं शिक्षिका के अन्तर्जनपदीय स्थानान्तरण की सूची interdistricttransfer.upsdc.gov.in पर प्रकाशित की गयी है।
2. अन्तर्जनपदीय स्थानान्तरण सूची में सहायक अध्यापक प्राथमिक विद्यालय ग्रामीण व नगरीय संवर्ग, प्रधानाध्यापक प्राथमिक विद्यालय ग्रामीण व नगरीय संवर्ग, सहायक अध्यापक उच्च प्रथामिक विद्यालय ग्रामीण व नगरीय संवर्ग एवं प्रधानाध्यापक उच्च प्राथमिक विद्यालय ग्रामीण एवं नगरीय संवर्ग के शिक्षक एवं शिक्षिका सम्मिलित है। शिक्षक एवं शिक्षिका जिनके द्वारा शासनादेश दिनांक 02.06.2023 के बिन्दु संख्या 12 द्वारा प्रदत्त वरीयता अंक यथा- दिव्यांग अध्यापक/अध्यापिका (स्वयं / पति या पत्नी/अविवाहित पुत्र/पुत्री). असाध्य या गम्भीर रोग से ग्रसित अध्यापक/अध्यापिका (स्वंय / पति या पत्नी / अविवाहित पुत्र/पुत्री) शिक्षक/शिक्षिका जिनके पति या पत्नी सरकारी सेवा (भारत सरकार / भारतीय थल सेना / भारतीय वायु सेना / भारतीय नौ सेना / केन्द्रीय अर्ध सैनिक बल एवं उत्तर प्रदेश सरकार व उ०प्र० बेसिक शिक्षा परिषद के अधीन) में नियमित रूप से कार्यरत हो, एकल अभिभावक (पुत्र/पुत्रियों का अकेले पालन करने वाले शिक्षक/शिक्षिका) राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त अध्यापक/अध्यापिका, राज्य पुरस्कार प्राप्त अध्यापक/अध्यापिका का लाभ नहीं लिया गया तथा स्थानान्तरित हुए है को मानव सम्पदा पोर्टल एवं अभिलेखों से सत्यापित करते हुए तत्काल कार्यमुक्त करने की कार्यवाही की जाय।
3. अन्तर्जनपदीय स्थानान्तरण ग्रामीण सेवा संवर्ग से ग्रामीण सेवा संवर्ग एवं नगर सेवा संवर्ग से नगर सेवा संवर्ग में पदवार किया गया है। शिक्षक एवं शिक्षिका के संवर्ग, पदनाम में त्रुटि पाये जाने पर सम्बन्धित शिक्षक एवं शिक्षिका को कार्यमुक्त नहीं किया जायेगा।
4. जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी कार्यालय में कार्यभार ग्रहण करने वाले शिक्षक एवं शिक्षिका को उनकी मौलिक नियुक्ति तिथि के आधार पर पंजिका में कमचार कार्यभार ग्रहण कराते हुए उनके नाम अंकित किया जायेगा।
5. प्रोन्नति पद पर कार्यरत शिक्षक एवं शिक्षिका के स्थानान्तरित जनपद में बैच की पदोन्नति वर्ष / मौलिक नियुक्ति तिथि के आधार पर कार्यमुक्त करने की कार्यवाही की जायेगी।
6. उ०प्र० बेसिक शिक्षा अध्यापक सेवा नियमावली 1981 (अद्यतन संशोधित) के नियम 22 के प्राविधानानुसार स्थानान्तरित जनपद में कार्यभार ग्रहण करने के उपरान्त किसी अध्यापक को जिसे नियम-21 के उपबन्धों के अनुसार एक स्थानीय क्षेत्र से दूसरे स्थानीय क्षेत्र में स्थानान्तरित कर दिया गया हो, ज्येष्ठता में उसका नाम स्थानान्तरण का आदेश जारी किये गये दिनांक को उस स्थानीय क्षेत्र से जिसमें उसका स्थानान्तरण किया गया है. सम्बन्धित तत्स्थानीय वर्ग या श्रेणी के अध्यापकों की सूची में सबसे नीचे रख दिया जायेगा। ऐसा व्यक्ति किसी प्रतिकर का हकदार न होगा. इस आशय का शपथपत्र सम्बन्धित अध्यापक/अध्यापिका से प्राप्त करने के उपरान्त ही कार्यभार से मुक्त एवं ग्रहण कराया जाये।
7. जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी अपने जनपद में कार्यभार ग्रहण करने वाले तथा जनपद से कार्यमुक्त होने.रूप से उपलब्ध कराया जायेगा
आवेदन
वाले शिक्षक एवं शिक्षिका की सूची परिषद कार्यालय को निम्न प्रारूप पर दिनांक 01.07.2023 तक अनिवार्य –
शिक्षक/शिक्षिका
पदनाम
कार्यरत जनपद
स्थानान्तरित जनपद
भारांक का विकल्प
सं० संख्या
8. शासनादेश दिनांक 02.06.2023 के बिन्दु संख्या-12 के क्रम में ऐसे शिक्षक एवं शिक्षिका जिनका वरीयता अंक (असाध्य एवं गम्भीर रोग, दिव्यांग, एकल अभिभावक, पति-पत्नी के सरकारी सेवा में होने, राष्ट्रीय पुरस्कार राज्य पुरस्कार) के आधार पर स्थानान्तरण हुआ है को कार्यमुक्त करने के सम्बन्ध में पृथक से आदेश निर्गत किये जायेंगे।
9. जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी यह सुनिश्चित करेंगे कि अपात्र शिक्षक एवं शिक्षिका को किसी भी दशा में कार्यमुक्त न किया जाय तथा ऐसे शिक्षक जिनके द्वारा गलत तथ्य प्रस्तुत कर स्थानान्तरण का लाभ लिया गया है का स्थानान्तरण स्वतः निरस्त माना जायेगा तथा उनके विरूद्ध नियमानुसार विधिक कार्यवाही की जायेगी।
10. अन्तर्जनपदीय स्थानान्तरण प्रकिया के अन्तर्गत स्थानान्तरित शिक्षक एवं शिक्षिका को कार्यमुक्त करने की कार्यवाही समिति के अनुमोदनोपरान्त जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा की जायेगी।
11. जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा किसी भी शिक्षक एवं शिक्षिका को उनके त्रुटिपूर्ण तथ्य / अभिलेख होने पर कार्यमुक्त किया जाता है तो ऐसी स्थिति में जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी का उत्तरदायित्व निर्धारित करते हुए उनके विरूद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी।
कृपया उपरोक्तानुसार अग्रतर आवश्यक कार्यवाही करने का कष्ट करें।