लखनऊ। प्रदेश में जिन कर्मचारियों और शिक्षकों के पदों का विज्ञापन और चयन 1 अप्रैल 2005 से पहले हुआ था, पर कार्यभार इस तिथि के बाद ग्रहण कराया गया, उन्हें पुरानी पेंशन का लाभ देने की कोई योजना नहीं है। वित्त मंत्री सुरेश खन्ना की ओर से विधान परिषद में सोमवार को यह जवाब रखा गया। इसमें कहा गया है कि 1 अप्रैल 2005 से पहले जिन कार्मिकों ने कार्यभार ग्रहण किया था, उन्हें ही पुरानी पेंशन दी जा सकती है। इस बारे में भाजपा के सदस्य देवेंद्र प्रताप सिंह और सपा के सदस्य आशुतोष सिन्हा की ओर से तारांकित प्रश्न किया गया था।
157
previous post