एकेडमिक मेरिट के आधार पर 72825 प्रशिक्षु शिक्षक भर्ती के लिए आवेदन करने वाले अभ्यर्थी राजकुमार मिश्र को फीस के रूप में जमा 18500 रुपये वापस मिलेंगे। राजकुमार ने फीस वापसी के लिए हाईकोर्ट में याचिका की थी। हाईकोर्ट ने 26 जुलाई को इस मामले की सुनवाई के दौरान सचिव बेसिक शिक्षा परिषद प्रताप सिंह बघेल को दस दिन में फीस वापस करने को कहा था। साथ ही अगली सुनवाई आठ अगस्त को रखी थी। मंगलवार को सुनवाई से पहले सात अगस्त की तारीख में बेसिक शिक्षा परिषद के सचिव और वित्त नियंत्रक के हस्ताक्षर से भारतीय स्टेट बैंक सिविल लाइंस को अभ्यर्थी राजकुमार के खाते में आरटीजीएस के माध्यम से 18500 रुपये हस्तांतरित करने के लिए चेक भेजा गया है। गौरतलब है कि डेढ़ लाख से अधिक अभ्यर्थियों ने दिसंबर 2012 में आवेदन के रूप में 290 करोड़ रुपये शुल्क दिया था।
अन्य अभ्यर्थी भी कर सकते हैं याचिका
हाईकोर्ट के आदेश पर अभ्यर्थी राजकुमार मिश्र को फीस के 18500 रुपये वापस मिलने के बाद अन्य अभ्यर्थियों को भी उम्मीद जगी है। इससे पहले डायट प्राचार्यों के नाम पर सचिव फीस वापसी में टालमटोल कर रहे थे। अब कोर्ट के आदेश पर सचिव को सीधे अभ्यर्थी के खाते में फीस वापस करने पड़े हैं। ऐसे में अन्य अभ्यर्थी भी इस मामले को आधार बनाते हुए कोर्ट में जा सकते हैं।
संलग्न चेक में अंकित धनराशि को आर०टी०जी०एस० के माध्यम से संदर्भित याची के खाते में हस्तान्तरण किये जाने के सम्बन्ध में