जौनपुर। जिला मजिस्ट्रेट अनुज कुमार झा ने बताया कि शासन के निर्देश पर जनपद में आयोजित सीटेट परीक्षा व अन्य त्यौहारों को देखते हुए धारा-144 लगाई गई है। यह नौ अगस्त से सात अक्तूबर तक के लिए प्रभावी रहेगी।
इस आदेश या आदेश के किसी अंश का उल्लंघन भारतीय दंड विधान संहिता की धारा 188 के अंतर्गत दंडनीय अपराध होगा। उन्होंने कहा कि स्वतंत्रता दिवस, रक्षाबंधन, जन्माष्टमी, ईद-ए- मिलाद, बारावफात, चेहल्लुम, विश्वकर्मा पूजा, अनंत चतुर्दशी एवं महात्मा गांधी जयंती के अवसर पर भी शांति सुरक्षा एवं कानून व्यवस्था बनाए रखना अनिवार्य हैं