सेवानिवृत्ति से पहले मृत्यु पर ग्रेच्युटी रोकना सही नहीं
प्रयागराज, । इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सेवानिवृत्ति से पहले मृत्यु होने पर विकल्प न भरने के कारण अध्यापक की ग्रेच्युटी के भुगतान से इनकार करने के डीआईओएस शामली के आदेश को रद्द कर दिया है। कोर्ट ने गुरुचरण केस के फैसले के आलोक में दो माह में निर्णय लेने का निर्देश दिया है।
यह आदेश न्यायमूर्ति विकास बुधवार ने मोहम्मद शाहिद की याचिका को स्वीकार करते हुए दिया है। याची के अधिवक्ता इरफान अहमद मलिक ने अपनी बहस में कहा कि याची की मां अमीना बेगम वीवी इंटर कॉलेज शामली में सहायक अध्यापिका थीं। वह 15 जुलाई 2009 को सेवानिवृत्त होने वाली थीं। उससे पहले 24 जनवरी 2004 को उनकी मृत्यु हो गई। याची ने डीआईओएस से ग्रेच्युटी की मांग की जिसे यह कहते हुए भुगतान करने से इनकार कर दिया गया कि याची की मां ने सेवानिवृत्ति 60 साल या 58 साल का विकल्प नहीं भरा था। कोर्ट ने कहा कि गुरु चरण केस में कोर्ट ने कहा है कि सेवानिवृत्ति से पहले मृत्यु होने पर अध्यापक की ग्रेच्युटी का भुगतान नहीं रोका जा सकता।