प्रयागराज। प्राथमिक स्कूलों के वे शिक्षक जिनकी मृत्यु हो चुकी है, उनकी ग्रेच्युटी भुगतान में विलंब पर ब्याज न देने पर हाईकोर्ट ने निदेशक बेसिक शिक्षा से चार सितंबर तक जवाब मांगा है। ये याचिकाएं मथुरा समेत प्रदेश के विभिन्न जनपदों में सेवारत रहे शिक्षकों के परिजनों की तरफ से दाखिल की गई हैं। कोर्ट ने यह आदेश मथुरा के बाबूलाल समेत कई अन्य की याचिका पर पारित किया है। न्यायमूर्ति मंजीव शुक्ला ने प्रदेश सरकार के अपर मुख्य स्थायी अधिवक्ता से कहा कि जवाब लगाने का अंतिम अवसर दिया जा रहा है। प्रदेश सरकार के अपर मुख्य स्थायी अधिवक्ता ने अनुरोध किया था कि इन याचिकाओं पर जवाब देने के लिए तैयारी हो रही है। एक और मौका दिया जाए।
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