पटना | बीएड डिग्रीधारी अब प्राइमरी शिक्षक नहीं बन सकेंगे। इस संबंध में राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद (एनसीटीई) के अवर सचिव रवींद्र सिंह ने सभी राज्यों के शिक्षा विभाग के सचिव को पत्र भेजा है। पत्र जारी होने के बाद बिहार में बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन (बीपीएससी) के माध्यम से कक्षा 1 से 5 तक के लिए 79 हजार शिक्षक पदों की भर्ती परीक्षा में शामिल हुए 3.90 लाख अभ्यर्थियों को झटका लगा है। एनसीटीई से जारी पत्र में सुप्रीम कोर्ट के 11 अगस्त 2023 के आदेश का हवाला दिया गया है, जिसमें कोर्ट ने कहा था कि प्राइमरी शिक्षक बनने के लिए डीएलएड और इसके समकक्ष डिग्री वाले ही योग्य हैं।
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