पटना। राज्य में कक्षा 1 से 5 तक के बीएड योग्यताधारी शिक्षकों को ब्रिज कोर्स पूरा करने की तिथि से प्रशिक्षित शिक्षक का वेतनमान मिलेगा ।
इससे संबंधित आदेश प्राथमिक शिक्षा निदेशक के हस्ताक्षर से जारी हुआ है । आदेश में कहा गया है कि बीएड योग्यता के आधार पर योगदान की तिथि से प्रशिक्षित वेतन का दावा मान्य नहीं होने की वजह से अस्वीकृत किया जाता है। उन्होंने यह आदेश दायर याचिका के संदर्भ में आये कोर्ट के एक आदेश के आलोक में जारी किया गया है।
प्राथमिक शिक्षा निदेशक ने कहा है कि संबंधित वादीगण पंचायत प्रारंभिक शिक्षक के मूल कोटि के कक्षा एक से पांच में नियोजित हुए थे मूल कोटि के पद के लिए बीएड प्रशिक्षण की अनुमान्यता सशर्त है। इसके तहत उन्हें छह माह का संवर्धन (ब्रिज) पाठ्यक्रम करना अनिवार्य है । दावा करने वाले शिक्षकों ने संवर्धन पाठ्यक्रम भी पूरा किया है। इस प्रकार उन्हें संवर्धन पाठ्यक्रम पूर्ण करने की तिथि से प्रशिक्षित वेतनमान देय होगा। बीएड की उत्तीर्णता अथवा योगदान की तिथि से जो बाद में हो ।
-
69000 भर्ती के रिक्त बचे लगभग 4000 पदों पर पुनः सूची जारी करेगा विभाग 1133 अनुसूचित जनजाति के रिक्त पदों को आरक्षण के नियम के तरह अनुसूचित जाति से भरा जाएगा अर्थात कुल लगभग 5100 पदों पर जारी होगी सूची – बेसिक शिक्षा मंत्री जी
-
कक्षा 1 से 8 तक के सभी परिषदीय व निजी विद्यालयों में दिनांक 24 मार्च 2021 से 31मार्च 2020 तक होली अवकाश घोषित, महानिदेशक स्कूली शिक्षा द्वारा आदेश जारी
-
नवगठित विद्यालय प्रबंधन समिति (SMC) के अध्यक्ष,उपाध्यक्ष एवं सचिव का ब्लॉक स्तरीय सम्मेलन माह अप्रैल में कराए जाने के संबंध में आदेश