पटना। राज्य में कक्षा 1 से 5 तक के बीएड योग्यताधारी शिक्षकों को ब्रिज कोर्स पूरा करने की तिथि से प्रशिक्षित शिक्षक का वेतनमान मिलेगा ।
इससे संबंधित आदेश प्राथमिक शिक्षा निदेशक के हस्ताक्षर से जारी हुआ है । आदेश में कहा गया है कि बीएड योग्यता के आधार पर योगदान की तिथि से प्रशिक्षित वेतन का दावा मान्य नहीं होने की वजह से अस्वीकृत किया जाता है। उन्होंने यह आदेश दायर याचिका के संदर्भ में आये कोर्ट के एक आदेश के आलोक में जारी किया गया है।

प्राथमिक शिक्षा निदेशक ने कहा है कि संबंधित वादीगण पंचायत प्रारंभिक शिक्षक के मूल कोटि के कक्षा एक से पांच में नियोजित हुए थे मूल कोटि के पद के लिए बीएड प्रशिक्षण की अनुमान्यता सशर्त है। इसके तहत उन्हें छह माह का संवर्धन (ब्रिज) पाठ्यक्रम करना अनिवार्य है । दावा करने वाले शिक्षकों ने संवर्धन पाठ्यक्रम भी पूरा किया है। इस प्रकार उन्हें संवर्धन पाठ्यक्रम पूर्ण करने की तिथि से प्रशिक्षित वेतनमान देय होगा। बीएड की उत्तीर्णता अथवा योगदान की तिथि से जो बाद में हो ।
-
मुख्यमंत्री समग्र ग्राम विकास योजना के अंतर्गत सूचना के संबंध में समस्त बीएसए को आदेश जारी, देखें
-
परिषदीय विद्यालय में कुल 69000 रिक्त पदों के सापेक्ष शेष 36590 अभ्यर्थियों के लिए चयन/नियुक्ति के उपरांत विद्यालय आवंटन की प्रक्रिया के संबंध में आदेश जारी
-
शैक्षिक सत्र 2019-20 हेतु अन्तर्जनपदीय स्थानान्तरण के फलस्वरूप स्थानान्तरित परिषदीय अध्यापकों के कार्यमुक्त एवं कार्यभार ग्रहण किये जाने के संबंध में आदेश जारी