पटना। राज्य में कक्षा 1 से 5 तक के बीएड योग्यताधारी शिक्षकों को ब्रिज कोर्स पूरा करने की तिथि से प्रशिक्षित शिक्षक का वेतनमान मिलेगा ।
इससे संबंधित आदेश प्राथमिक शिक्षा निदेशक के हस्ताक्षर से जारी हुआ है । आदेश में कहा गया है कि बीएड योग्यता के आधार पर योगदान की तिथि से प्रशिक्षित वेतन का दावा मान्य नहीं होने की वजह से अस्वीकृत किया जाता है। उन्होंने यह आदेश दायर याचिका के संदर्भ में आये कोर्ट के एक आदेश के आलोक में जारी किया गया है।

प्राथमिक शिक्षा निदेशक ने कहा है कि संबंधित वादीगण पंचायत प्रारंभिक शिक्षक के मूल कोटि के कक्षा एक से पांच में नियोजित हुए थे मूल कोटि के पद के लिए बीएड प्रशिक्षण की अनुमान्यता सशर्त है। इसके तहत उन्हें छह माह का संवर्धन (ब्रिज) पाठ्यक्रम करना अनिवार्य है । दावा करने वाले शिक्षकों ने संवर्धन पाठ्यक्रम भी पूरा किया है। इस प्रकार उन्हें संवर्धन पाठ्यक्रम पूर्ण करने की तिथि से प्रशिक्षित वेतनमान देय होगा। बीएड की उत्तीर्णता अथवा योगदान की तिथि से जो बाद में हो ।
-
Nishtha Module 18 Answers:-(अधिकारों की समझ , शोषण और पाॅक्सो अधिनियम 2012) माड्यूल-18 गतिविधि प्रश्नोत्तरी व मुख्य प्रश्नोत्तरी का हल
-
Nishtha Module 17 Answers | (कोविड-19 परिदृश्य विद्यालयी शिक्षा में चुनौतियां का समाधान) मॉड्यूल- 17 की गतिविधि प्रश्नोत्तरी व मुख्य प्रश्नोत्तरी का हल
-
अयोध्या: शीतलहर एवं कोहरे के कारण सभी विद्यालयों का समय हुआ परिवर्तित, देखें एक जिले का यह आदेश