प्रयागराज। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने डीआईओएस जौनपुर व निदेशक माध्यमिक शिक्षा एवं पेंशन विभाग प्रयागराज को याची को तीन सप्ताह में ग्रेच्युटी पर बकाया दो लाख से अधिक ब्याज का भुगतान करने का अंतिम अवसर दिया है। साथ ही कहा है कि आदेश का पालन नहीं किया गया तो दोनों अधिकारी छह नवंबर को अवमानना आरोप निर्मित करने के लिए उपस्थित होंगे।
यह आदेश न्यायमूर्ति रोहित रंजन अग्रवाल ने अजीत कुमार श्रीवास्तव की अवमानना याचिका पर अधिवक्ता घनश्याम मौर्य को सुनकर दिया है। एडवोकेट घनश्याम मौर्य का कहना है कि कोर्ट ने याची को ग्रेच्युटी का भुगतान करने का निर्देश दिया था। पालन न करने पर अवमानना केस में डीआईओएस तलब हुए थे।