मदरसा शिक्षा परिषद के चेयरमैन ने कहा- शिक्षा अधिकारियों द्वारा नोटिस देना नियमों के विपरीत
लखनऊ : उत्तर प्रदेश मदरसा शिक्षा परिषद के चेयरमैन डा. इफ्तिखार अहमद जावेद ने कहा है कि मदरसों के निरीक्षण का अधिकार केवल अल्पसंख्यक कल्याण विभाग के पास है। शिक्षा अधिकारी मदरसों का निरीक्षण नहीं कर सकते हैं। शिक्षा विभाग द्वारा मदरसों का निरीक्षण कर उन्हें नोटिस जारी करना नियमों के विपरीत है।
जावेद ने बताया कि 1995 में विभाग के गठन के बाद मदरसों का समस्त कार्य अल्पसंख्यक कल्याण विभाग को सौंप दिया गया था। इसके बाद उप्र मदरसा शिक्षा परिषद अधिनियम 2004 बनाया गया। इसके माध्यम से उत्तर प्रदेश अशासकीय अरबी और फारसी मदरसा मान्यता, प्रशासन और सेवा विनियमावली 2016 बनाई गई। साथ ही जिला मदरसा शिक्षा अधिकारी का पद जिला अल्पसंख्यक कल्याण
अधिकारी का हो गया। नियम बना कि निरीक्षक अरबी मदरसा अथवा अध्यक्ष या निदेशक द्वारा नामित किसी अधिकारी द्वारा कभी भी मदरसों का निरीक्षण किया सकेगा। यह भी नियम बना कि अल्पसंख्यक कल्याण विभाग के अलावा किसी भी विभाग के अधिकारी द्वारा मदरसों का न निरीक्षण किया जाएगा और न ही किसी प्रकार का नोटिस दिया जाएगा।