प्रयागराज । इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक आदेश में कहा है कि 30 साल की लंबी सेवा के बाद किसी कर्मचारी को इसलिए पेंशन देने से इनकार नहीं कर सकते कि उसकी प्रारंभ की सेवा अस्थाई या दैनिक वेतनभोगी के रूप में थी। कोर्ट ने
कहा कि सेवा नियमित होने के बाद पेंशन के लिए दैनिक वेतनभोगी सेवा अवधि भी जोड़ी जाएगी। याची की नियुक्ति 1985 में पीडब्ल्यूडी में हुई थी।