जनपदीय समिति द्वारा पदोन्नति हेतु पात्र शिक्षक एवं शिक्षिकाओं की पदोन्नति / पदस्थापना शासनादेश संख्या-रिट-981 /अरसठ-52022657/2021 दिनांक 20.08.2022 में दी गयी व्यवस्थानुसार सम्पादित की जायेगी।
1 विद्यालय आवंटन की समस्त कार्यवाही एन०आई०सी० द्वारा विकसित सॉफटवेयर के माध्यम से ऑनलाइन की जायेगी।
2- जनपद द्वारा जारी ज्येष्ठता सूची क़े वरिष्ठता क्रमांक के आधार पर दिव्यांग महिला, दिव्यांग पुरुष, महिला एवं पुरुष शिक्षक की सूची पृथक पृथक मेरिट के आधार पर अवरोही क्रम में तैयार की जायेगी।
3- विद्यालय आवंटन प्रक्रिया में विकल्प प्राप्त किये जाने हेतु दिव्यांग महिला, दिव्यांग पुरुष, महिला शिक्षिका एवं पुरुष शिक्षक को गुणांक (वरिष्ठता क्रमांक) के आधार पर अवरोही कम में अवसर प्रदान किया जायेगा गुणांक समान होने पर सेवा संवर्ग में प्रथम नियुक्ति तिथि के आधार पर ज्येष्ठता तथा नियुक्ति तिथि समान होने पर अधिक आयु वाले अध्यापक को वरीयता दी जायेगी। यदि आयु भी समान है तो ऐसी स्थिति में नाम के अंग्रेजी वर्णमाला के अनुसार वरीयता दी जायेगी।
4- अध्यापकों की संख्या जिनको विद्यालय आवंटित किया जाना है में 05 अतिरिक्त रिक्तियां जोड़ते हुए रिक्तियों की गणना करने हेतु शून्य शिक्षक, एकल शिक्षक तथा 02 शिक्षक एवं 03 शिक्षक व उससे अधिक शिक्षक वाले विद्यालयों में उपलब्ध रिक्तियों को सम्मिलित करते हुए एन०आई०सी० द्वारा विकसित सॉफ्टवेयर के माध्यम से अवरोही क्रम में एक साथ प्रदर्शित किया जायेगा।
5- विद्यालय आवंटन प्रक्रिया में शिक्षक विहीन विद्यालय में दो शिक्षक, एक शिक्षक वाले विद्यालय में एक शिक्षक या उससे अधिक शिक्षक वाले विद्यालय में एक शिक्षक पदस्थापित किया जायेगा।
6- विद्यालय आवंटन प्रक्रिया में ऐसे विद्यालय जहाँ शिक्षक एवं शिक्षामित्र की संख्या तथा उच्च प्राथमिक विद्यालय में अनुदेशक की संख्या सम्मिलित करते हुए शून्य, एकल तथा दो है में वरीयता के आधार पर शिक्षक पदस्थापित किया जायेगा।
7- ऑनलाइन विद्यालय आवंटन की कार्यवाही ग्रामीण क्षेत्र के अवस्थित विद्यालयों में की जायेगी। ऐसे राजस्व ग्राम जो नगर विकास विभाग उ०प्र० सरकार की अधिसूचना द्वारा नगरीय विस्तारित सीमा में सम्मिलित है में अवस्थिति परिषदीय विद्यालयों में ऑनलाइन विद्यालय आवंटन की कार्यवाही नहीं की जायेगी। यदि ऐसा कोई विद्यालय प्रदर्शित हो रहा है तो उसे सूची से पृथक करने की कार्यवाही की जायेगी।
विद्यालयों की सूची तैयार किया जाना- (exclusive) 🚩
विद्यालयों का चिन्हांकन मानव सम्पदा पोर्टल पर उपलब्ध छात्र संख्या जो जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा सत्यापित है के अनुसार वैकेन्सी मैट्रिक्स तैयार की जायेगी।
2. सर्वप्रथम शिक्षक विहिन विद्यालय की सूची सर्वाधिक छात्र अध्यापक अनुपात के आधार पर अवरोही कम में तैयार की जायेगी।
3. एकल शिक्षक वाले विद्यालय की सूची सर्वाधिक छात्र अध्यापक अनुपात के आधार पर अवरोही कम में तैयार की जायेगी।
4. दो शिक्षक वाले विद्यालय की सूची सर्वाधिक छात्र अध्यापक अनुपात के अवरोही क्रम में तैयार की जायेगी।
5. छात्र अध्यापक अनुपात समान होने की दशा में अंग्रेजी वर्णमाला के अवरोही कम में सूची तैयार की जायेगी।