नई दिल्ली, । पेंशन कोष नियामक ने राष्ट्रीय पेंशन योजना (एनपीएस) से राशि निकासी के नियमों में अहम बदलाव किए हैं। इसके तहत सेवानिवृत्ति या 60 वर्ष की उम्र के बाद मिलने वाली 60 फीसदी परिपक्वता राशि को नियमित अंतरात पर किस्तों में निकाला जा सकेगा। एनपीएस सदस्य यह रकम मासिक/तिमाही/छमाही या सालाना आधार पर निकाल सकेंगे। पहले इसे सालाना या एकमुश्त निकाला जा सकता था।
नियामक ने हाल ही में इस संबंध में नए दिशा -निर्देशों जारी किए हैं। इनके मुताबिक, सदस्यों को व्यवस्थित राशि निकासी (एसएलडब्ल्यू) सुविधा मुहैया कराई जाएगी। इसके तहत निकासी योग्य 60 फीसदी परिपक्वता राशि को एसएलडब्ल्यू के जरिए अधिकतम 75 वर्ष की उम्र तक या उससे पहले निकालने का विकल्प मिलेगा। यह सुविधा सिर्फ टियर-1 खाते मिलेगी। वहीं, एन्यूटी के नियमों में किसी तरह का बदलाव नहीं किया गया है।
कर मुक्त होगी निकाली गई राशि
पेंशन कोष नियामक के नियमों के मुताबिक 60 साल की उम्र या सेवानिवृत्ति के बाद कुल जमा कोष में से 60 फीसदी रकम ही एकमुश्त निकालने की इजाजत है, जो कर मुक्त होती है। व्यवस्थित राशि निकासी (एसएलडब्ल्यू) सुविधा के जरिए निकाली गई राशि भी पूरी तरह से कर मुक्त होगी। बाकी 40 फीसदी रकम को एन्युटी प्लान में निवेश करते हैं, जिससे पेंशन मिलती है।
क्या है मौजूदा नियम
नियमों के मुताबिक एनपीएस में जमा कुल कोष में से 60 फीसदी राशि एकमुश्त निकाली जा सकती है, जबकि शेष 40 फीसदी राशि से पेंशन के लिए एन्यूटी प्लान
खरीदना होता है। 60 फीसदी राशि की निकासी एकमुश्त या सालाना आधार पर कई बार कर
सकते हैं। यदि सालाना आधार पर निकासी होती है तो प्रत्येक वर्ष इसके लिए आवेदन करना
होता है।