नए शिक्षा सेवा चयन आयोग की नियमावली में की गई व्यवस्था
प्रयागराज। नए शिक्षा सेवा चयन आयोग की बैठक हर मंगलवार को होगी। यानी, आयोग भर्तियों से संबंधित सभी महत्वपूर्ण निर्णय मंगलवार को लेगा। अगर मंगलवार को अवकाश है तो इसके बाद अगले कार्य दिवस पर बैठक होगी। नए आयोग की नियमावली में यह व्यवस्था की गई है।
वहीं, आवश्यकता पड़ने पर अध्यक्ष अगर असाधारण बैठक बुलाना चाहते हैं तो कम से कम दो सदस्य उसके लिए अधियाचन प्रस्तुत करेंगे। सचिव की ओर से सदस्यों को असाधारण बैठक के लिए कम से कम 24 घंटे पहले सूचना दी जाएगी।
बैठक की कार्यसूची सचिव तैयार करेंगे और अध्यक्ष उसे अनुमोदित करेंगे। प्रत्येक सदस्य को बैठक के नोटिस के साथ कार्यसूची भी भेजी जाएगी।
आयोग की बैठक के लिए कोरम तभी पूरा होगा, जब उसमें कम से कम आधे सदस्य शामिल हों। बैठक में अगर किसी मुद्दे पर मतभेद होता है तो सदस्यों का बहुमत देखा जाएगा। यदि मत समान होंगे तो अध्यक्ष को निर्णायक मत देने का अधिकार होगा। हालांकि, अपनी असहमति जताने वाले सदस्य लिखित रूप से टिप्पणी
कर सकता है, जो बैठक की कार्यवाही का हिस्सा होगी। अध्यक्ष को आयोग की पूर्व अधिसूचित बैठक को अपरिहार्य कारणों से स्थगित या निरस्त करने का अधिकार होगा।
अगर अध्यक्ष को लगता है कि आयोग में कार्य की अधिकता है और बैठक सुविधानुसार नहीं बुलाई जा सकती है तो सदस्यों की राय मांग सकता है। अगर निर्धारित समय में किसी सदस्य की राय प्राप्त नहीं होती है तो ऐसे सदस्य को प्रस्ताव से सहमत हुआ समझा जाएगा। इसके साथ ही आयोग अपने कार्य के सुविधाजनक और शीघ्र संचालन के लिए समिति या समितियों का गठन कर सकेगा। आयोग को ज्येष्ठतम सदस्य समिति का संयोजक होगा।