नई दिल्ली, आयकर विभाग ने मूल्यांकन वर्ष 2024-25 में आयकर रिटर्न (आइटीआर) दाखिल करने के लिए फार्म एक और चार जारी कर दिए हैं। आइटीआर-1 और 4 फार्म 50 लाख रुपये तक की आय वाले व्यक्तियों और फर्मों के लिए होते हैं। आयकर विभाग का कहना है कि अप्रैल 2023 से मार्च 2024 के दौरान 50 लाख रुपये तक की आय वाले अविभाजित हिंदू परिवारों (एचयूएफ) के अतिरिक्त व्यक्ति, कंपनियां और पेशेवर लोग चालू वित्त वर्ष के लिए आइटीआर दाखिल करना शुरू कर सकते हैं।
सामान्य तौर पर आइटीआर फार्म मार्च के अंत या अप्रैल की शुरुआत में अधिसूचित किए जाते हैं। पिछले वर्ष यह फार्म फरवरी में अधिसूचित किए गए थे। इस वर्ष करदाताओं को जल्दी रिटर्न दाखिल करने में सक्षम बनाने के लिए आइटीआर फार्म दिसंबर में ही अधिसूचित किए गए हैं। आइटीआर-1 (सहज) और आइटीआर-4 (सुगम) काफी सरल
फार्म हैं, जो बड़ी संख्या में छोटे और मध्यम करदाताओं की जरूरतों को पूरा करते हैं। वेतन, एक घर के किराये, अन्य स्रोतों और कृषि से पांच हजार रुपये तक कमाने वाले व्यक्तिगत करदाता आइटीआर-1 या सहज के जरिये रिटर्न दाखिल कर सकते हैं। इसी तरह, कारोबार या पेशे से 50 लाख लाख रुपये तक कमाने वाले व्यक्ति, एचयूएफ और फर्मों (एलएलपी के अलावा) सुगम फार्म के जरिये रिटर्न दाखिल कर सकते हैं।