राष्ट्रीय पेंशन योजना (एनपीएस) सदस्य अब क्यूआर कोड से भी खाते में निवेश कर सकते हैं। पेंशन फंड नियामक और विकास प्राधिकरण (पीएफआरडीए) ने छह दिसंबर से यह सुविधा शुरू कर दी है। डी-रेमिट वर्चुअल आईडी के तहत यह सुविधा मिलेगी। इससे भुगतान तेज होगा और एक दिन में निवेश की राशि खाते में दर्ज होगी।
हर डी-रेमिट आईडी के लिए अलग क्यूआर कोड है। इसके लिए सदस्यों के पास डी-रेमिट आईडी होनी जरूरी है। इसमें सदस्यों को पॉइंट ऑफ प्रेजेंस पर जाए बिना एनपीएस खाते (टियर 1 और 2) में सीधे बैंक खाते से राशि जमा करने की मंजूरी होगी।
साल 2020 में पेंशन फंड नियामक ने डी-रेमिट सुविधा शुरू की थी। सदस्यों को डी-रेमिट वर्चुअल आईडी बनानी पड़ती है, जो एनपीएस के स्थायी खाता संख्या से लिंक होती है। सदस्य बैंक खातों से सीधे एनसीएस खातों में राशि हस्तांतरित कर सकते हैं।
1. वेबसाइट (https// enps.nsdl.com/ eNPS/NationalPensionSystem.html) पर जाकर नेशनल पेंशन सिस्टम विकल्प पर क्लिक करें।
2. अब D-Remit VID जनरेशन विकल्प का चयन कर लें। इसके बाद निर्देशों को पढ़ें और पीआरएएन नंबर, जन्म तिथि, ओटीपी रिसीव करने का जरिया और कैप्चा डालकर पंजीकरण कर लें।
3. इसके बाद वेरिफाई पीआरएएन पर क्लिक करें। तब मोबाइल नंबर या ईमेल आईडी पर ओटीपी आएगा, जिसे दर्ज करें।
4. सदस्य को वर्चुअल अकाउंट रजिस्ट्रेशन का प्रकार चुनना होगा। विकल्प में टियर-1 और टियर-2 होंगे। इसके बाद जनरेट वर्चुअल अकाउंट पर क्लिक करें।
5. सदस्य को पंजीकरण संख्या मिलेगी। एनपीएस ट्रस्ट द्वारा सत्यापन बाद वर्चुअल आईडी बनेगी। इसमें एक-दो दिन लगता है, जिसकी सूचना ई-मेल से सदस्य को दी जाएगी।
क्यूआर कोड के जरिये योगदान कैसे करें
सीएएमएस सीआरए ग्राहकों के लिए प्रक्रिया
● चरण 1 ग्राहक एनपीएस खाते में लॉग इन कर योगदान पर क्लिक करें।
● चरण 2 फिर वर्चुअल खाते की स्थिति चुनें। इसके बाद क्यूआर कोड दिखाई देगा।
● चरण 3 भुगतान करने को यूपीआई ऐप के जरिए क्यूआर कोड को स्कैन करें।