नई दिल्ली। विदेशी डिग्री के नाम पर विद्यार्थियों को ठगी से बचाने के लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) ने सख्त नियम जारी किए हैं। विदेशी शिक्षण संस्थान बिना अनुमति भारत में कोर्स नहीं चला सकेंगे। उच्च शिक्षण संस्थान व एडुटेक कंपनियां फ्रेंचाइजी एग्रीमेंट कोर्स भी नहीं चला सकेंगी। यूजीसी इन्हें मान्यता नहीं देगा यूजीसी ने नोटिस जारी कर बताया कि कई उच्च शिक्षण संस्थान, कॉलेज व एडुटेक कंपनियां विदेशी शिक्षण संस्थानों से समझौते कर रही हैं। यूजीसी सचिव मनीष जोशी के अनुसार, विद्यार्थियों को इन संस्थाओं की डिग्री या डिप्लोमा दिलाने का प्रलोभन देकर पंजीकरण कराए जा रहे हैं। सोशल मीडिया, टीवी, समाचार पत्र सहित
विभिन्न माध्यमों पर विज्ञापन भी दिए जा रहे हैं। यूजीसी इन विदेशी संस्थानों को मान्यता नहीं देता है। ऐसे फ्रेंचाइजी समझौते की अनुमति नहीं है। भारतीय संस्थान भी फ्रेंचाइजी समझौते के तहत कोर्स नहीं चलाएंगे।
यूजीसी ने चेताया कि एड-टेक कंपनियां, उच्च शिक्षण संस्थान कानून और नियमों का पालन नहीं करेंगे, तो उन पर कार्रवाई होगी। विद्यार्थियों को भी सजगता बरतने का सुझाव दिया गया है। सितंबर में दिल्ली हाईकोर्ट ने भी यूजीसी को ऐसे विश्वविद्यालयों व कॉलेजों के खिलाफ कार्रवाई करने को कहा था।