नई दिल्ली, केंद्र ने बड़ा कदम उठाते हुए 40 प्रतिशत अथवा उससे अधिक विकलांगता (दिव्यांगजन) वाले कर्मचारियों को पदोन्नति में आरक्षण देने का निर्णय लिया है। कार्मिक मंत्रालय ने आदेश जारी कर कहा कि पात्र कर्मचारियों की पदोन्नति के लिए 30 जून 2016 से ‘नोशनल आधार’ पर विचार किया जाएगा।
केंद्र सरकार के सभी विभागों के सचिवों को जारी आदेश में कहा गया है कि केंद्र सरकार के पदों और सेवाओं में दिव्यांग कर्मचारियों को 30 जून 2016 से नोशनल आधार पर समूह ‘ए’ के सबसे निचले पद तक पदोन्नति में आरक्षण देने पर विचार किया जाएगा। कार्मिक मंत्रालय ने अतिरिक्त पदों (विशिष्ट अवधि के लिए विशेष परिस्थितियों में बनाए गए स्थायी पद) के निर्माण का भी सुझाव दिया है। इससे
विभिन्न ग्रेडों में अधिकारियों की परस्पर वरिष्ठता प्रभावित नहीं होगी और प्रशासनिक असुविधा से बचा जा सकेगा। आदेश में सभी मंत्रालयों और विभागों को अतिरिक्त पदों की आवश्यकता का पता लगाने और कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के माध्यम से व्यय विभाग को पदों के निर्माण का प्रस्ताव सौंपने की सलाह दी गई है।
क्या है नोशनल पदोन्नति
नोशनल पदोन्नति पुरानी तिथि में की जाती है लेकिन इसका वित्तीय लाभ पद ग्रहण करने वाली तिथि से मिलता है।