कृपया राज्य परियोजना कार्यालय के पत्रांक-गु०वि०/शि०मि०/मानदेय /13069/2023-24 दिनांक-29 जनवरी, 2024 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा शिक्षामित्रों का मानदेय माह दिसम्बर, 2023 प्रेषित किया जा चुका है।
अवगत कराना है कि शासनादेश संख्या-1280/68-5-2022 बेसिक शिक्षा अनुभाग-5 लखनऊ दिनांकः
15 जून, 2022 द्वारा शैक्षिक सत्र 2022-23 से परिषदीय प्राथमिक विद्यालयों में कार्यरत शिक्षामित्रों के संविदा अवधि एवं नवीनीकरण प्रक्रिया सम्बन्धित शासनादेशों में संशोधन किया गया है। अग्रेतर अवगत कराना है कि शासनादेश दिनांक 15 जून, 2022 द्वारा शिक्षामित्रों को सत्र में पूर्व की भाँति अधिकतम 11 माह का मानदेय देय होगा। शिक्षामित्रों की संविदा अवधि 16 जून से 31 मई तक होगी किन्तु उक्त अवधि में शीतकालीन अवकाश को संविदा अवधि में अगणित नहीं किया जायेगा और न ही उक्त अवधि का मानदेय देय होगा।
उक्त के क्रम में समग्र शिक्षा के अन्तर्गत जनपदों में कार्यरत शिक्षामित्र मानदेय माह जनवरी, 2024 (1/2 माह) की कुल धनराशि रू0 6492.65 लाख (रूपये 64 करोड़ 92 लाख 65 हजार मात्र) संलग्न विवरण के अनुसार
अवमुक्त की जा चुकी है। तद्नुसार पी०एफ०एम०एस० पर आहरण एवं व्यय की सीमा (limit) निर्धारित की जाती है। यह धनराशि शिक्षामित्रों की संख्या के आधार पर कुल आगणित धनराशि है, परन्तु जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी/सहायक वित्त एवं लेखाधिकारी मानदेय का भुगतान करते समय यह सुनिश्चित करेंगे कि केवल उन्हीं समग्र शिक्षा के अन्तर्गत कार्यरत शिक्षामित्रों को मानदेय का भुगतान किया जाय, जिन्हें वित्तीय वर्ष 2023-24 में मानदेय का भुगतान किया गया हो। उक्त के अतिरिक्त किसी अन्य शिक्षामित्र के मानदेय का भुगतान इस निर्गत धनराशि में से न किया जाये।
तत्कम में निर्देशित किया जाता है कि माहवार मानदेय का भुगतान सीधे शिक्षामित्रों के खातें में पी०एफ०एम०एस० प्रणाली के माध्यम से ही किया जायेगा। धनराशि प्राप्त होने तथा प्रतिमाह व्यय / अवशेष की सूचना से राज्य परियोजना कार्यालय को सूचित करते हुए प्रबन्ध पोर्टल पर अपलोड कराना सुनिश्चित करें। संलग्नक-उक्तवत् ।
भवदीया, (