Primary ka master: ट्रांसफर के नाम पर ₹ 1,90,000/- की रिश्वत लेने की शिकायत पर बीआरसी का कनिष्ठ सहायक निलंबित
श्री दुष्यन्त यादव कनिष्ठ सहायक, नियुक्त कार्यालय खण्ड शिक्षा अधिकारी, महानगर एवं तैनात कार्यालय खण्ड शिक्षा अधिकारी, फरीदपुर, बरेली जिनके खण्ड निम्नलिखित आरोपों में अनुशासनिक कार्यवाही प्रस्तावित है, एतद्वारा तत्कालिक प्रभाव से निलम्बित किया जाता है-
- आपके विरूद्ध श्री रचित सक्सेना पुत्र श्री नवीन कुमार, नि० शाहबाद भूङ, बरेली द्वारा उनकी पत्नी के स्थानान्तरण के नाम पर रू0 1.90.000/- लिए जाने की शिकायत की गयी। जिसके साक्ष्य में वीडियो रिकार्डिंग उपलब्ध करायी गयी। उक्त के सम्बन्ध में खण्ड शिक्षा अधिकारी, फरीदपुर बरेली ने अपने पत्र सं० : बी०आर०सी०/1234/2023-24 दि० 23.09.2023 के साथ संलग्न पत्र दि0 18. 08.2023 आई०जी०आर०एस० प्रकरण की निस्तारण दिया में भी उल्लिखित किया है कि प्रथम दृष्ट्या श्री दुष्यन्त यादव की आवाज प्रमाणित हो रही भाय साथ ही रूपये लेन-देन की पुष्टि भी हो
रही है। जिसके सम्बन्ध में शिकायतकर्ता से शपथ पत्र मांगा गया, उसके द्वारा शिकायत की पुष्टि
हेतु शपथ-पत्र भी प्रस्तुत कर दिया गया। उक्त दोनों पत्रों के आधार पर प्रकरण की जांच हेतु कार्यालय के पत्रांक
व0स0/8357-58 /2023-24 दि0 21.10.2023 के द्वारा श्री दिनेश चन्द्र जोशी, खण्ड शिक्षा अधिकारी, महानगर बरेली को जांच अधिकारी नियुक्त किया गया। उनके द्वारा प्रस्तुत आख्या दिनांक 19.12.2023 के द्वारा शिकायतकर्ता श्री रचित सक्सेना एवं श्री दुष्यन्त यादव की आपसी वार्ता प्रतीत होना दर्शाया गया है। प्रकरण में आप प्रथम दृष्ट्या दोषी पाए गये हैं। (2) निलम्बन की अवधि में श्री दुष्यन्त यादव, कनिष्ठ सहायक, नियुक्त कार्यालय खण्ड शिक्षा अधिकारी,
महानगर एवं तैनात कार्यालय खण्ड शिक्षा अधिकारी, फरीदपुर, बरेली को वित्तीय नियम संग्रह खण्ड-2 भाग दो से चार के मूल नियम-53 के प्राविधानों के अनुसार जीवन निर्वाह भत्ता की धनराशि अर्द्धवेतन पर देय अवकाश वेतन की राशि के बराबर होगी तथा उन्हें जीवन निर्वाह भत्ते की धनराशि का मंहगाई भत्ता यदि ऐसे अवकाश पर देय है. भी अनुमन्य होता किन्तु ऐसे अधिकारी/कर्मचारी को जीवन निर्वाह के साथ कोई मंहगाई भत्ता देय नहीं होगा, जिन्हें निलम्बन से पूर्व प्राप्त वेतन के साथ मंहगाई भत्ता अथवा मंहगाई भत्ते का उपान्तिक समायोजन प्राप्त नहीं था, निलम्बन के दिनांक को प्राप्त वेतन के आधार पर अन्य प्रतिकर भत्ते भी निलम्बन की अवधि में इस भार्त पर देय होंगे जब उसका समाधान हो जाये कि उनके द्वारा उस मद में व्यय वास्वत में किया जा रहा है जिसके लिए उक्त प्रतिकर भत्ते अनुमन्य है।
(3) उपर्युक्त प्रस्तर-02 में उल्लिखित मदों का भुगतान तभी किया जायेगा, जबकि श्री दुष्यन्त यादव इस आशय का प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करें कि वह किसी अन्य सेवायोजन, व्यापार, वृत्ति व्यवसाय में नहीं लगे हैं।