अंतर्जनपदीय पारस्परिक स्थानान्तरण प्रक्रिया पूर्ण हो चुकी है,दोबारा पोर्टल नहीं खोला जायेगा, देख आदेश
महोदय सादर अवगत कराना है कि प्रार्थी 68500 शिक्षक भर्ती में नियुक्त अध्यापक है हम सभी पुरुष शिक्षकों द्वारा शासनादेश सं-832/68-5-2023-133/2022 दिनांक 02 जून 2023 द्वारा निर्धारित समस्त प्रावधान समेत न्यूनतम 5 वर्ष की सेवा की अहर्ता को भी दिनांक 10/09/2023 को पूर्ण करते है इसके बावजूद फॉर्म भरने का मौका नहीं दिया गया अतः आपसे अनुरोध है प्रदेश और शिक्षकों के अभिभावक के रूप में आशीर्वाद स्वरूप बेसिक के 68500 भर्ती के पुरुष शिक्षकों को अंतर्जनपदीय पारस्परिक स्थानांतरण की प्रक्रिया में सम्मिलित करने हेतु सहानुभूतिपूर्वक विचार करने की कृपा करें क्यूंकि अभी पारस्परिक स्थानांतरण प्रक्रिया अधूरी व लंबित है अतः आपसे अनुरोध है की 68500 भर्ती के शिक्षको को भी इस स्थानांतरण में शामिल करते हुए स्थानांतरण प्रक्रिया पूर्ण करने हेतु आदेशित करने की कृपा करें जिससे हम सभी शिक्षक अपने गृह जनपद जा सके और बिना किसी पारिवारिक चिता घर से दूरी अधिक होने से असामयिक मार्ग दुर्घटना से बचाव, अतिरिक्त आर्थिक भार से मुक्ति मिलने से पूर्ण मनोयोग से शिक्षण कार्य कर सकेंगे हम सभी शिक्षक आपके सदैव आभारी रहेंगे।
उक्त के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि शैक्षिक सत्र 2023-24 में बेसिक शिक्षा परिषद के अधीन संचालित विद्यालयों में कार्यरत शिक्षक एवं शिक्षिका के पारस्परिक अन्तर्जनपदीय स्थानान्तरण की कार्यवाही शासनादेश संख्या-832/68-5-2023-133/2022 दिनांक 02 जून, 2023 में निहित प्राविधानानुसार राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र उ०प्र० लखनऊ द्वारा विकसित पोर्टल https://interdistricttransfer.upsdc.gov.in/ पर अर्ह एवं इच्छुक शिक्षक एवं शिक्षिका द्वारा दिनांक 10.07.2023 से 24.07.2023 तक ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की कार्यवाही पूर्ण की जा चुकी है।
पारस्परिक अन्तर्जनपदीय स्थानान्तरण प्रकिया के अन्तर्गत शासनादेश दिनांक 02 जून, 2023 द्वारा जनपद में नियमित सेवावधि शिक्षिका के लिए 02 वर्ष एवं शिक्षक के लिए 05 वर्ष होना अनिवार्य है तथा सेवावधि की गणना कार्यरत जनपद के दिनांक से किये जाने का प्राविधान किया गया है।
जनसुनवाई पोर्टल पर निर्धारित व्यवस्थानुसार, मांग / सुझाव / आर्थिक सहायता / स्थानान्तरण / नौकरी दिये जाने की मांग / माननीय न्यायालय से सम्बन्धित प्रकरण पोषणीय नहीं है। आपका प्रकरण मांग / सुझाव / स्थानान्तरण से सम्बन्धित होने के कारण पोषणीय नहीं है। कृपया उक्त से अवगत होने का कष्ट करें।