👉 शिक्षण अवधि के पश्चात बैंक जाने का आदेश है ,लेकिन 3:30 के बाद स्कूल से छूटने पर बैंक तक पहुंचते पहुंचते बैंक कार्य बंद हो जाते हैं।। यानी CL लेकर बैंक जाएं।
👉NOC लेना,स्पष्टीकरण आदि के लिए विद्यालय अवधि के बाद BRC या BSA आफिस जाएं ,स्कूल से वहां तक पहुंचते पहुंचते आफिस बन्द हो जाता है। पहुंचने पर अक्सर न तो BEO मिलते हैं और न ही BSA, प्रायः मीटिंग में होते हैं।
👉 फल-दूध-MDM आदि की व्यवस्था के लिए विद्यालय अवधि में बाजार नही जा सकते… विद्यालय अवधि के बाद जाने पर व्यवस्था गड़बड़ हो जाती है।
👉 बेसिक के विभागीय अधिकारियों की मीटिंग हमेशा 5 बजे के बाद होनी चाहिए..लेकिन ऐसा होता नही है इसलिए कई बार शिक्षक अपने अधिकारियों से मिलने के लिए कार्यालय के चक्कर ही काटता रह जाता है।
👉संकुल मीटिंग,PTM, SMC शिक्षण-अवधि के बाद होगी जिससे बच्चों की पढ़ाई का नुकसान न हो। लेकिन बोर्ड परीक्षा ड्यूटी या अन्य में ड्यूटी लगाए जाने पर शिक्षण कार्य बाधित नही होता।
*ARP,SRG, DC बनाकर नियुक्ति विद्यालय से हटाकर सपोर्टिव सुपरविजन में लगाने से बच्चों की पढ़ाई बाधित नही होती।* जादू है ये😊
*परिषदीय शिक्षकों के लिये ही अनोखा नियम है कि उनसे कहा जाता है कि अपने व्यक्तिगत विभागीय कार्य के लिए भी उच्च अधिकारियों से मिलना हो तो आकस्मिक अवकाश लेकर जाएं ,जबकि अन्य विभागों में ऐसा नहीं है। एक चक्कर में न तो अधिकारी मिलते हैं और न ही कार्य हो पाता है। पासपोर्ट NOC के लिए हमें BSA कार्यालय के ही 4 चक्कर लगाने पड़े।*
जय हो शिक्षक संघों की….