वित्तीय वर्ष 2023-24 में मध्यान्ह भोजन योजनान्तर्गत (पी०एम० पोषण योजना) एम०एम०ई० मद में विद्यालय स्तरीय व्यय हेतु धनावंटन के सम्बन्ध में
मध्यान्ह भोजन योजना के क्रियान्वयन हेतु प्रबन्धन, अनुश्रवण एवं मूल्यांकन अर्थात् (एम०एम०ई०) मद में भारत सरकार द्वारा वित्तीय वर्ष 2023-24 हेतु अनुमोदित कार्ययोजना में संलग्न विवरणानुसार वित्तीय वर्ष 2023-24 में प्रदेश के मध्यान्ह भोजन वितरण करने वाले कुल 1,41,834 विद्यालयों हेतु रु० 700/- प्रति विद्यालय की दर से कुल रु0 992.83800 लाख का धनावंटन (Limit Allocation) विद्यालय स्तरीय व्यय हेतु जनपदों को किया जा रहा है।
अवगत कराना है कि विद्यालय हेतु प्रेषित की जा रही धनराशि द्वारा मुख्य रूप से पी०एम० पोषण योजनान्तर्गत भारत सरकार द्वारा निर्दिष्ट विवरणानुसार विद्यालय स्तरीय विभिन्न मदों यथा-रसोइयों हेतु एप्रन, ग्लव्स, हेड कवर, हाथ धोने हेतु साबुन, लेखन सामग्री, मध्यान्ह भोजन पंजिका, फार्म्स, इत्यादि क्रय किये जा सकते हैं।
उक्त के क्रम में प्रदेश के समस्त जनपदों के अंतर्गत विद्यालयों की संख्या के आधार पर संलग्न सूची के अनुसार वित्तीय वर्ष 2023-24 हेतु कुल रू0 700/- प्रति विद्यालय की दर से कुल रु0 992. 83800 लाख का बजट आवंटन (Limit Allocation) एस०एन०ए० के माध्यम से जनपदों को किया जा रहा है। धनराशि का व्यय निम्न प्रतिबन्धों के अंतर्गत किया जायेगा-
- धनराशि का व्यय योजना के प्रबन्धन, अनुश्रवण एवं मूल्यांकन मद के अन्तर्गत विद्यालय स्तरीय व्यय का विवरण मदवार पृथक-पृथक रखा जायेगा, ताकि सम्प्रेक्षण में अभीष्ठ विवरण उपलब्ध हो सके।
- प्रबन्धन, अनुश्रवण एवं मूल्यांकन मद के अंतर्गत धनावंटन तथा व्यय का अलग से लेखा खाता रखा जायेगा।
- स्वीकृत धनराशि का व्यय विवरण मासिक रूप से आगामी माह की 7 तारीख तक अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराया जाये।
- आवंटित धनराशि का व्यय किसी अन्य योजना / उद्देश्य के लिये नहीं किया जायेगा।
- आवंटित धनराशि के सापेक्ष उपभोग प्रमाण-पत्र यथाशीघ्र निर्धारित समय के अन्दर उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जायेगा।
- भारत सरकार की गाइड लाइन के अनुसार व्यय सुनिश्चित किया जायेगा।
- उक्त धनराशि के व्यय में वित्तीय हस्त पुस्तिका के नियमों का अनुपालन किया जायेगा।