औरैया : सूचना का अधिकार अधिनियम-2005 के तहत दो अलग-अलग मामलों में मांगी गई सूचना न देने पर राज्य सूचना आयोग ने बीएसए पर 25-25 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। साथ ही कहा कि वेतन से अर्थदंड की कटौती नियमानुसार ही की जाए। कंपोजिट विद्यालय जैतपुर में
सहायक अध्यापक कुलदीप कुमार चतुर्वेदी ने बताया कि सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत उन्होंने 2020 में बीएसए (बेसिक शिक्षा अधिकारी), लेखा अधिकारी, बीआरसी (ब्लाक संसाधन केंद्र) कार्यालय के अधिकारियों व सभी कर्मचारियों का नाम, पता, संपर्क सूत्र व अधिकार समेत अन्य जानकारी मांगी थी। इसके बाद 2022 में विभाग ने उनका वेतन वृद्धि रोक दिया था। इसमें कहा गया था कि ग्रामीणों ने उनके खिलाफ स्कूल न आने की शिकायत की है। जबकि ग्रामीणों ने उन्हें बताया कि कोई शिकायत नहीं की है। इस पर सूचना अधिकार अधिनियम के तहत जानकारी मांगी थी किन-किन ग्रामीणों ने शिकायत के साथ शपथ पत्र दिया है। यह दोनों सूचनाएं बीएसए ने नहीं दीं। इस पर राज्य सूचना आयोग ने 18 दिसंबर 2023 को दोनों मामले में 25-25 हजार का जुर्माना लगाया है। बीएसए अनिल कुमार ने बताया कि यह मामला 2022 का है। सूचना दी गई है। खंड शिक्षा अधिकारी भी आयोग में मौजूद थे। अपील कर दी गई है।