: अधीनस्थ राजपत्रित पद पर प्रोन्नत राजकीय माध्यमिक विद्यालयों की उन शिक्षिकाओं की पात्रता निरस्त कर दी गई, जिन्होंने निर्धारित समय पर कार्यभार ग्रहण नहीं किया, लेकिन पुरुष संवर्ग में ऐसा नहीं किया गया। पुरुष संवर्ग के शिक्षकों का संशोधन आदेश जारी करने को पात्रता निरस्त नहीं की गई है। ऐसे में राजकीय शिक्षक संघ ने प्रोन्नति के बाद पदस्थापन स्थल पर कार्यभार ग्रहण न करने वाले पुरुष संवर्ग के शिक्षकों की पात्रता तत्काल निरस्त किए जाने की मांग एडी राजकीय से की है।
21 मई 2022 को 108 सहायक अध्यापक (एलटी) एवं 131 प्रवक्ताओं को अधीनस्थ राजपत्रित पद पर पदोन्नति दी गई थी। इसके बाद दो भागों में पदस्थापना दी गई। इसमें 84 को 2022 में तथा 138 को 2023 में पदस्थापना मिली। सभी को 15 दिन में कार्यभार ग्रहण करने का समय दिया गया। करीब सात माह का समय व्यतीत हो जाने पर भी कुछ ने नए स्थल पर कार्यभार ग्रहण नहीं किया है।। एडी राजकीय अजय कुमार द्विवेदी ने महिला संवर्ग के अधीनस्थ राजपत्रित शिक्षिकाओं की पात्रता रद करने का निर्देश 15 दिन पहले दिया, पुरुष संवर्ग में कार्यभार ग्रहण न करने वालों की पात्रता निरस्त नहीं की गई है।