पूर्व में ट्रांसफर का लाभ ले चुके शिक्षक-शिक्षिकाओं को पुनः मिल सकेगा अंतर्जनपदीय पारस्परिक स्थानांतरण का लाभ, सचिव परिषद द्वारा NIC को निर्देश जारी
कृपया उपर्युक्त विषयक सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जो शासनादेश संख्या-832/68-5-2023-133/2022, दिनांक 02 जून, 2023 के अनुपालन में परिषदीय शिक्षक एवं शिक्षिकाओं के पारस्परिक अन्तर्जनपदीय स्थानान्तरण प्रक्रिया शैक्षिक सत्र 2023-24 के सम्बन्ध में है।
शासनादेश संख्या-832/68-5-2023-133/2022, दिनांक 02 जून, 2023 द्वारा परिषदीय शिक्षक एवं शिक्षिकाओं के अन्तर्जनपदीय स्थानान्तरण एवं पारस्परिक अन्तर्जनपदीय स्थानान्तरण शैक्षिक सत्र 2023-24 हेतु नीति निर्गत की गयी थी।
शासनादेश दिनांक 02.06.2023 के बिन्दु संख्या-02 (02) व 02 (03) द्वारा निम्नवत् प्राविधानित किया गया थाः-
2- माननीय न्यायालय के आदेश के अनुपालन की बाध्यता के कम में केवल शिक्षिका जिनके द्वारा शादी के पूर्व तथा केवल असाध्य एवं गम्भीर रोग से पीड़ित शिक्षक/शिक्षिका (स्वयं अथवा पति-पत्नी एवं अविवाहित पुत्र पुत्री) जिनके द्वारा पूर्व में स्थानान्तरण का लाभ लिया गया है, ही दूसरी बार स्थानान्तरण के लिये अर्ह होंगे।
3- माननीय उच्च न्यायालय में योजित विशेष अपील संख्या-419 डी0/2021 अजय कुमार बनाम उ०प्र० राज्य व अन्य में पारित आदेश दिनांक 05.07.2021 के अनुपालन की बाध्यता के दृष्टिगत शिक्षक/शिक्षिका को अन्तर्जनपदीय स्थानान्तरण के लिए एक से अधिक बार आवेदन किया जा सकेगा परन्तु केवल आवेदन स्थानान्तरण का अधिकार नहीं माना जायेगा।”
शासनादेश दिनांक 02.06.2023 के अनुपालन में पारस्परिक अन्तर्जनपदीय स्थानान्तरण प्रक्रिया सम्प्रति गतिमान है जिसमें शासनादेश दिनांक 02.06.2023 के बिन्दु संख्या-02 एवं 03 में निहित प्राविधानानुसार ‘केवल शिक्षिका जिनके द्वारा शादी के पूर्व तथा केवल असाध्य एवं गम्भीर रोग से पीड़ित शिक्षक/शिक्षिका (स्वयं अथवा पति-पत्नी एवं अविवाहित पुत्र पुत्री) जिनके द्वारा पूर्व में स्थानान्तरण का लाभ लिया गया है, को छोड़कर ऐसे समस्त शिक्षक एवं शिक्षिका जिनके द्वारा दूसरी बार पारस्परिक अन्तर्जनपदीय स्थानान्तरण हेतु रजिस्ट्रेशन किया गया है. शासनादेश में प्राविधानित व्यवस्थानुसार अनर्ह होने के कारण उनके द्वारा जोड़ा (Pair) बनाने की कार्यवाही नही की जा सकी है।
स्पेशल अपील संख्या-419 डी0/2021 अजय कुमार बनाम उ०प्र० राज्य व अन्य में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 05.07.2021 के बिरुद्ध विशेष अनुज्ञा याचिका संख्या-8020/2022 उ0प्र0 राज्य व अन्य बनाम अजय कुमार व अन्य योजित की गयी थी, जिसमें माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा दिनांक 30.10.2023 को पारित आदेश के प्रभावी अंश निम्नवत् हैः-
Having heard Ms. Sansriti Pathak, learned counsel for the petitioner(s) and Mr. MKS Menon, learned senior counsel assisted by Mr. Prem Prakash, learned counsel for the respondent(s), we are not inclined to interfere in the matter. The Special Leave Petition is dismissed.
The petitioner is now directed to comply with the directions of the High Court, if not already complied with, within a period of four weeks from today.
Pending application(s) shall stand disposed of.
विशेष अनुज्ञा याचिका संख्या-8020/2022 उ0प्र0 राज्य व अन्य बनाम अजय कुमार व अन्य में पारित आदेश दिनांक 30.10.2023 के विरुद्ध विभाग द्वारा पुनर्विचार याचिका संख्या-Case No. R.P.(C) ΝΟ. 1942/2023 STATE OF U.P. AND ORS. Vs. AJAY KUMAR AND ANR. योजित की गयी थी. जिसमें माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा दिनांक 09.01.2024 को पारित आदेश के प्रभावी अंश निम्नवत् है:-
Having carefully gone through the Review Petition, the order under challenge and the papers annexed therewith, we are satisfied that there is no error apparent on the face of the record or any merit in the Review Petition warranting reconsideration of the order impugned. The Review Petition is, accordingly, dismissed. Pending application(s), if any, shall stand disposed of.
माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा पारित उक्त आदेशानुपालन में पारस्परिक अन्तर्जनपदीय स्थानान्तरण की गतिमान प्रक्रिया में ऐसे शिक्षक एवं शिक्षिका जिन्हे पूर्व में प्राप्त किये गये स्थानान्तरण के आधार पर स्थानान्तरण अनुमन्य नही है. के पारस्परिक अन्तर्जनपदीय स्थानान्तरण को अनुमन्य करते हुए इस सम्बन्ध में अनुरोध करना है कि कृपया साफ्टवेयर में आवश्यक परिमार्जन करते हुए नियमसंगत कार्यवाही करने का कष्ट करें।