Home PRIMARY KA MASTER 2010 से पहले नियुक्त बेसिक शिक्षकों को हाईकोर्ट से मिली बड़ी राहत, पदोन्नति के लिए टीईटी पास करना अनिवार्य नहीं

2010 से पहले नियुक्त बेसिक शिक्षकों को हाईकोर्ट से मिली बड़ी राहत, पदोन्नति के लिए टीईटी पास करना अनिवार्य नहीं

by Manju Maurya

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक महत्वपूर्ण आदेश में कहा है कि 23 अगस्त 2010 से पूर्व सहायक अध्यापक के पद पर नियुक्त हुए टीचरों को जूनियर हाईस्कूल में प्रोन्नत करने के लिए TET पास करना अनिवार्य नहीं है।

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक महत्वपूर्ण आदेश में कहा है कि 23 अगस्त 2010 से पूर्व सहायक अध्यापक के पद पर नियुक्त हुए अध्यापकों को जूनियर हाईस्कूल में प्रोन्नत करने के लिए टीईटी उत्तीर्ण करना अनिवार्य नहीं है। कोर्ट के इस निर्णय के बाद प्राथमिक विद्यालयों में नियुक्त उन सहायक अध्यापकों की जूनियर हाईस्कूल में प्रोन्नति का रास्ता साफ हो गया है, जिनकी नियुक्ति 23 अगस्त 2010 से पूर्व हुई थी। यह आदेश न्यायमूर्ति सौरभ श्याम शमशेरी ने शिवकुमार पांडेय व दर्जनों अन्य याचिकाओं पर एक साथ सुनवाई करते हुए दिया है।

प्राथमिक विद्यालयों में कार्यरत सहायक अध्यापकों ने यह कहते हुए हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की थी कि राज्य सरकार ने उनकी प्राथमिक विद्यालयों से उच्च प्राथमिक विद्यालयों में प्रोन्नति इस आधार पर रोक दी है कि वे सीनियर टीईटी उत्तीर्ण नहीं हैं जबकि ऐसी कोई अनिवार्यता नहीं है। कोर्ट ने इस मामले में राज्य सरकार और एनसीटीई से जवाब तलब किया था। 

एनसीटीई की ओर से दाखिल हलफनामे में बताया गया की 23 अगस्त 2010 को जारी अधिसूचना के क्लाज चार में स्पष्ट है कि इस अधिसूचना के जारी होने से पूर्व नियुक्त अध्यापकों को न्यूनतम अर्हता प्राप्त करने की आवश्यकता नहीं है। 23 अगस्त 2010 की अधिसूचना में एनसीटीई ने सहायक अध्यापकों के लिए उच्च प्राथमिक विद्यालयों में प्रोन्नति प्राप्त करने के लिए सीनियर टेट उत्तीर्ण करना अनिवार्य कर दिया है। लेकिन यह आदेश अधिसूचना जारी होने की तिथि के बाद से प्रभावी माना जाएगा। इस स्थिति में अधिसूचना जारी होने की तिथि से पूर्व नियुक्त अध्यापकों पर यह शर्त लागू नहीं होगी।

एनसीटीई की ओर से स्थिति स्पष्ट करने के बाद हाईकोर्ट ने कहा कि 23 अगस्त 2010 से पूर्व नियुक्त सहायक अध्यापकों की प्रोन्नति के लिए टीईटी उत्तीर्ण करना अनिवार्य नहीं है। जबकि उसके बाद नियुक्त सहायक अध्यापकों को प्रोन्नति देने से पूर्व यह देखा जाए कि वे टीईटी उत्तीर्ण हैं या नहीं। कोर्ट ने प्रोन्नति की प्रक्रिया छह माह में पूरा करने का निर्देश दिया है

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प्रमोशन कोर्ट अपडेट: कल की सुनवाई का ऑर्डर हुआ जारी , पढ़े हिंदी में ऑर्डर 👇

23/08/2010 से पहले नियुक्त अध्यापकों के लिए प्रमोशन में टेट जरूरी नही है।। उसके बाद नियुक्त अध्यापकों के लिए टेट अनिवार्य है।

दिनांक 23.08.2010 की अधिसूचना से पहले नियुक्त किये गये अभ्यर्थियों को टीईटी पास करने से छूट

केस: 2023 का WRITA नंबर 3748

याचिकाकर्ता:- विवेक कुमार मिश्रा और 5 अन्य

प्रतिवादी:- उत्तर प्रदेश राज्य। और 9 अन्य

याचिकाकर्ता के वकील:- सिद्धार्थ खरे, वरिष्ठ अधिवक्ता

प्रतिवादी के वकील:- अर्चना सिंह, भानु प्रताप सिंह, भरत प्रताप सिंह, सी.एस.सी., जय राम पांडे, प्रेम प्रकाश यादव, संजय चतुर्वेदी, श्याम कृष्ण गुप्ता

Hon’ble Saurabh Shyam Shamshery.J.

  1. इस न्यायालय के समक्ष याचिकाकर्ता पदोन्नति का दावा कर रहे हैं

सहायक अध्यापक (जूनियर हाई स्कूल) से हेड मास्टर तक।

  1. विवाद राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा दिनांक 23.08.2010 की अधिसूचना के माध्यम से निर्धारित योग्यता की व्याख्या तक सीमित है।
  2. पार्टियां इस बात पर सहमत हैं कि राज्य के साथ-साथ राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद के हलफनामे के आधार पर, विवाद को कम किया जा सकता है और स्पष्ट किया जा सकता है यदि यह न्यायालय अधिसूचना और इसके कार्यान्वयन के संदर्भ में उचित आदेश पारित करता है।
  3. निर्देश पारित करने से पहले, एनसीटीई द्वारा दायर हलफनामे के प्रासंगिक पैराग्राफ को उद्धृत करना प्रासंगिक होगा -:

“3. एनसीटीई ने दिनांक 23.08.2010 और 29.07.2011 की अधिसूचना के माध्यम से आरटीई अधिनियम की धारा 23 की उप-धारा (1) के तहत शक्तियों का प्रयोग करते हुए कक्षा 1 से 8 के लिए शिक्षक के रूप में नियुक्ति के लिए न्यूनतम योग्यता निर्धारित की है। इनके माध्यम से एनसीटीई द्वारा बनाए गए दिशानिर्देशों के अनुसार उपयुक्त सरकार द्वारा आयोजित शिक्षक पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण करना कक्षा 1 से 8 के लिए शिक्षक बनने के मानदंडों में से एक है। सहायक शिक्षक की पदोन्नति के उद्देश्य के लिए मानदंड भी निर्धारित किए गए हैं इन अधिसूचनाओं में एनसीटीई द्वारा। इन अधिसूचनाओं 23.08.2010 और 29.07.2011 की एक प्रति इसके साथ दाखिल की जा रही है और इस हलफनामे में अनुलग्नक-एससीए -1 और 2 के रूप में चिह्नित की गई है।

  1. एनसीटीई ने एनसीटीई अधिनियम 1993 की धारा 12ए के साथ पठित धारा 32 की उप-धारा (2) के खंड (डीडी) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद (व्यक्तियों के लिए न्यूनतम योग्यता का निर्धारण) का गठन किया। प्री-प्राइमरी, प्राइमरी, अपर प्राइमरी, सेकेंडरी, सीनियर सेकेंडरी या इंटरमीडिएट स्कूलों या कॉलेजों में शिक्षा शिक्षकों और शारीरिक शिक्षा शिक्षकों के रूप में भर्ती किया जाना चाहिए) विनियम 2014।

विनियम 2014 के नियम 4 (बी) में मानदंड निर्धारित हैं। प्रमोशन के लिए जो है

नीचे उद्धृतनीचे उद्धृत.

‘4(बी). शिक्षकों की पदोन्नति के लिए पहली और दूसरी अनुसूची में निर्दिष्ट प्रासंगिक न्यूनतम योग्यताएं एक स्तर से अगले स्तर तक विचार के लिए लागू होती हैं।’

  1. एनसीटीई विनियम 2014 की पहली अनुसूची के खंड 3 में एनसीटीई अधिसूचना दिनांक 23.08.2010 द्वारा निर्धारित न्यूनतम योग्यता लागू है। जैसा कि समय-समय पर संशोधन किया जाता है
  2. एनसीटीई विनियमन दिनांक 23.08.2010 का खंड 4 इस प्रकार बताता है:

अधिसूचना की तारीख से पहले नियुक्त शिक्षक।- इस अधिसूचना की तारीख से पहले कक्षा I से VIII के लिए नियुक्त शिक्षकों की निम्नलिखित श्रेणियों को उपरोक्त पैरा (1) में निर्दिष्ट न्यूनतम योग्यता प्राप्त करने की आवश्यकता नहीं है:

एक। 3 सितंबर 2001 1.ई. को या उसके बाद नियुक्त शिक्षक। वह तारीख जिस दिन एनसीटीई (स्कूलों में शिक्षकों की भर्ती के लिए न्यूनतम योग्यता का निर्धारण) विनियम, 2001 (समय-समय पर संशोधित) लागू हुआ, ‘विददैट रेगुलेशन’ के अनुसार।

बशर्ते कि कक्षा I से V तक के B.Ed योग्यता रखने वाले शिक्षक, या B.Ed (विशेष शिक्षा) या D. Ed (विशेष शिक्षा) योग्यता रखने वाले शिक्षक को प्रारंभिक शिक्षा पर NCTE द्वारा मान्यता प्राप्त 6 महीने के विशेष कार्यक्रम से गुजरना होगा।

बी। बी.एड योग्यता के साथ कक्षा 1 से 5 तक का शिक्षक जिसने 6 महीने का विशेष बुनियादी शिक्षक पाठ्यक्रम (विशेष बीटीसी) पूरा कर लिया हो।

एनसीटीई द्वारा अनुमोदित।

सी। प्रचलित भर्ती नियमों के अनुसार 3 सितंबर, 2001 से पहले नियुक्त शिक्षक”

  1. इन परिस्थितियों में, यह स्पष्ट किया जाता है कि:

एक। दिनांक 23.08.2010 की अधिसूचना से पहले नियुक्त किये गये अभ्यर्थियों को टीईटी पास करना अनिवार्य नहीं है और उनकी पदोन्नति हो जायेगी

इस पर विचार किया जाए कि वे टीईटी उत्तीर्ण हैं या नहीं?

बी। जहां तक ​​23.08.2010 के बाद नियुक्त किए गए लोगों का सवाल है, उनकी पदोन्नति पर विचार किया जाएगा यदि वे टीईटी प्राइमरी या टीईटी अपर, जैसा भी मामला हो, उत्तीर्ण कर चुके हों।

सी. यदि कोई कानूनी बाधा न हो तो पदोन्नति की उपरोक्त प्रक्रिया शीघ्रता से, अधिमानतः आज से छह महीने के भीतर संपन्न की जानी चाहिए।

  1. इस रिट याचिका का निपटारा किया जाता है।

ऑर्डर दिनांक: 19.3.2024

एन. सिन्हा

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