भारतयी रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने क्रेडिट कार्ड जारी करने और उसके इस्तेमाल से जुड़े नियमों में बदलाव किया है। इसके तहत क्रेडिट कार्ड लेते वक्त अब ग्राहकों को अपने हिसाब से कार्ड नेटवर्क चुनने की सुविधा मिलेगी। इसके लिए आरबीआई ने बुधवार को बैंकों, गैर बैंकिंग कंपनियों और कार्ड जारीकर्ता नेटवर्क के नए दिशा-निर्देश जारी किए।
यह है मौजूदा व्यवस्था : आरबीआई ने पाया है कि कार्ड जारी करते समय ग्राहकों को यह नहीं बताया जाता कि उन्हें किस नेटवर्क का क्रेडिट कार्ड दिया जा रहा है। इसी कारण नई व्यवस्था लागू की गई है। आरबीआई का यह ताजा निर्देश उन क्रेडिट कार्ड जारीकर्ताओं पर लागू नहीं होगा, जिनके द्वारा जारी सक्रिय कार्डों की संख्या 10 लाख या उससे कम है।
नए ग्राहकों पर नियम लागू : यह सुविधा नए क्रेडिट कार्ड के लिए आवेदन करने वाले ग्राहकों को मिलेगी। वहीं, पुराने ग्राहकों को कार्ड के नवीनीकरण के समय नेटवर्क चुनने का विकल्प दिया जा सकता है।
इसलिए उठाया यह कदम
इसके जरिए आरबीआई क्रेडिट कार्ड जारी करने वाले उन वित्तीय संस्थानों और फिनटेक कंपनियों पर लगाम लगाना चाहता है, जो हाल ही में बाजार में उतरी हैं और क्रेडिट कार्ड के जरिए कर्ज वितरण कर रही हैं। आरबीआई ने बताया है कि अभी देश में पांच अधिकृत क्रेडिट कार्ड नेटवर्क हैं, जिन्हें बैंकों व वित्तीय संस्थानों के साथ गठजोड़ करने का लाइसेंस है।
ऐसे होगा फायदा
नई व्यवस्था में बैंक ग्राहक को नेटवर्क विशेष का कार्ड नहीं दे सकेंगे। उन्हें एक से ज्यादा कार्ड नेटवर्क में से चुनने का विकल्प देना होगा। ग्राहक से पूछना होगा कि उन्हें किस नेटवर्क का कार्ड चाहिए। ग्राहक अपनी जरूरत, सालाना शुल्क और नेटवर्क पर मिलने वाली सुविधा के आधार पर कार्ड का चुनाव कर सकेंगे। इससे उनकी बचत होगी।