पटना, । बिहार में लोकसभा चुनाव के दौरान तैनात होने वाले कर्मियों की यात्रा भत्ता व दैनिक भत्ता का निर्धारण कर दिया गया है। निर्वाचन विभाग के अनुसार चुनाव आयोग से चुनाव में प्रतिनियुक्त होने वाले कर्मियों के लिए यात्रा भत्ता एवं दैनिक भत्ता पर विचार के बाद वित्त विभाग की सहमति प्राप्त कर इसे तय किया गया है। गुरुवार को विभाग के प्रधान सचिव सह बिहार के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी एचआर श्रीनिवास ने इस संबंध में आदेश जारी कर दिया।
जानकारी के अनुसार पीठासीन पदाधिकारी को प्रशिक्षण व मतदान/ मतगणना के लिए 700 रुपये प्रतिदिन की दर से भुगतान किया जाएगा। मतदान पदाधिकारी (पी-1 व पी-2) के लिए 500 रुपये प्रतिदिन, चतुर्थवर्गीय कर्मी (पी-3) के लिए 350 रुपये प्रतिदिन की दर से भुगतान होगा।
निर्वाचन विभाग के अनुसार सरकारी चालक को मतदान/ मतगणना के लिए पांच सौ रुपये प्रतिदिन, मतगणना पर्यवेक्षक को प्रशिक्षण, मतदान व मतगणना के लिए 700 रुपये प्रतिदिन, मतगणना सहायक को 500 रुपये प्रतिदिन, माइक्रो पर्यवेक्षक को प्रशिक्षण के लिए 700 रुपये व मतदान व मतगणना के लिए एकमुश्त 2700 रुपये भुगतान होगा। वहीं, चौकीदार-दफादार को 350 रुपये प्रतिदिन, गृह रक्षक को निर्धारित दैनिक भत्ता, भोजन व नाश्ता के लिए 350 रुपये प्रतिदन, मास्टर प्रशिक्षक को एकमुश्त 3500 रुपये, पर्दानशीं महिला की पहचान के लिए नियुक्त कर्मी को 350 रुपये प्रतिदिन, सुपर जोनल को 5000 एकमुश्त एवं हेल्पडेस्क पर प्रतिनियुक्त कर्मी को 500 रुपये एकमुश्त भुगतान किया जाना तय किया गया है।