महोदय,
परिषदीय विद्यालयों में शैक्षिक सत्र 2022-23 में छात्र-छात्राओ के नामांकन की न्यूनतम आयु 05 वर्ष विभाग के द्वारा निर्धारित थी किन्तु शैक्षिक सत्र 2023-24 में नई शिक्षा नीति एवं विभागीय निर्देश के द्वारा छात्र-छात्राओं की न्यूनतम आयु 06 वर्ष निर्धारित कर दी गई, 05 वर्ष आयु पूर्ण छात्र-छात्राओं का नामांकन गत वर्ष ही हो जाने के कारण शैक्षिक सत्र 2023-24 में 06 वर्ष वाले बच्चों की उपलब्धता अति न्यून थी जिससे शै क्षिक सत्र 2023-24-में नामांकन कम हुआ साथ ही साथ कोरोना काल में बाहर अन्य प्रदेशों में परिवार के साथ रहने वाले ग्राम वासी नी वापस गाँवआगये तथा अपने बच्चों का प्रवेश करवा लिए, अब वे अनवरत धीरे-धीरे पुनः अन्य प्रदेशों में अपने कार्य हेतु वापस परिवार व बच्चों के साथ जा रहे है जिसके कारण भी नामांकन प्रभावित हुआ है।
महोदयू आपके कार्यालय के आदेश पत्रांक संख्या-एस-एक्स ई० एम आई एसः । यू-डायस /13567-73/2023-24 दि०-23-03- 2024 द्वारा सूची एवं फत्र जारी काळे कम नामांकन के कारण प्रतिकूल प्रविष्टि अंकन किए जाने का आदेश जारी किया गया है। विद्यालय में नामांकन कम होने का वास्तविक कारण आयु में परिवर्तन एवं बाहर अन्य प्रदेशों में रहकर कार्य करने वाले ग्राम बासियों का कोरोना काल के बाद पुनः अनवरत धीरे-धीरे अपने परिवार व बच्चों के साथ वापस अपने कार्य पर जाना है। नामांकन कम होने में प्रार्थी का कोई दोष नहीं है। अत: आपसे आदेश समाप्त कसे की कृपाकों।
अनुरोध है कि प्रतिकूल प्रविष्टि का अति कृपा होगी।