फिरोजाबाद। मनमाने ढंग से स्कूल की तरह चलाई जाने वाली कोचिंग अब नहीं चलेंगी। प्रशासन ने सख्त रुक अपनाने हुए कोचिंग संचालन के लिए 14 बिंदुओं पर आदेश जारी कर दिया है। नियमों को तोड़ने वाले कोचिंग सेंटरों के रजिस्ट्रेशन खत्म किए जाएंगे। वहीं, अभिभावकों को चेताया है कि नियम विरुद्ध तरीके से संचालित कोचिंगों में अपने बच्चों का एडमिशन न कराएं।
जनपद में कई कोचिंग सेंटर नियमों को ताक पर रखकर कक्षाएं संचालित करते हैं। यहां तक कि बिना स्कूल मान्यता लिए कोचिंगों में कक्षा छह से 12वीं तक के एडमिशन ले लिए जाते हैं। इन छात्रों का रजिस्ट्रेशन आगरा के निजी स्कूलों में करा देते हैं। डमी कक्षाओं का खेल जनपद के प्रमुख कोचिंग में खूब चल रहा। डीआईओएस ने आदेश कर दिए हैं कि किसी भी कोचिंग में डमी कक्षाएं संचालित नहीं होंगी। छात्र-छात्राओं के परिचय पत्र जारी किए जाएं और उपस्थिति पंजिका भी अनिवार्य रूप से तैयार करें।
विद्यालय समय में कोचिंग संचालित मिलती है तो रजिस्ट्रेशन खत्म किया जाएगा। कोचिंगों पर सीसीटीवी कैमरे अनिवार्य रूप से लगाने के साथ ही शिक्षक, छात्रों के रजिस्टर बनाया जाए। डीआईओएस निशा अस्थाना ने बताया कि नियमानुसार संचालित कोचिंगों में ही छात्र को कोचिंग पढ़ाएं। जांच में जो कोचिंग नियमानुसार नहीं पाई जाएंगी तो रजिस्ट्रेशन खत्म कर दिया जाएगा। शैक्षणिक सत्र शुरू होने के प्रारंभ में ही इसकी जानकारी अभिभावक और कोचिंग संचालकों को दी है।