01 अप्रैल तक 6 वर्ष आयु पूर्ण करने वाले बच्चों का ही हो सकेगा कक्षा 1 में दाखिला, आदेश देखें
कृपया उपर्युक्त विषयक अवगत कराना है कि शैक्षिक सत्र 2024-25, 01 अप्रैल, 2024 से प्रारम्भ हो चुका है। निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के अन्तर्गत 06 से 14 आयुवर्ग के शतप्रतिशत बच्चों को निःशुल्क शिक्षा प्रदान किया जाना है।
आपको निर्देशित किया जाता है कि छात्र-छात्राओं के नामांकन में निम्नलिखित प्रक्रिया का अनुपालन किया जायः-
- कक्षा-1 में ऐसे छात्र-छात्राओं का नामांकन किया जाय जिनकी आयु 01 अप्रैल, 2024 को 06 वर्ष पूर्ण हो चुकी हो। 06 वर्ष से कम आयु के बच्चों का नामांकन किसी भी दशा में न किया जाय। 06 वर्ष से कम आयु के बच्चों का नामांकन बालवाटिका में कराया जाय।
- विद्यालय प्रबंध समिति की बैठक कराकर, आउट आफ स्कूल बच्चे, जिनकी आयु 06 वर्ष से अधिक है, उनका आयुसंगत कक्षा में नामांकन किया जाय।
- नामांकन के समय बच्चों का आधार नम्बर भी अंकित किया जाय। बच्चे का आधार कार्ड न होने की दशा में उनके माता-पिता का आधार नम्बर अंकित किया जाय। यदि माता-पिता का भी आधार कार्ड नहीं बना है, तो नामांकन के दो सप्ताह के अन्दर आधार कार्ड अवश्य बनवा लिया जाय।
- नामांकन पंजिका में बच्चे के माता तथा पिता दोनों के नाम अंकित किये जायें। माता तथा पिता दोनों की मृत्यु की दशा में विधिक अभिभावक का नाम अंकित किया जाय।
- नामांकन के समय परिवार का राशन कार्ड नंम्बर अंकित किया जाय तथा राशन कार्ड की श्रेणी अंकित किया जाय।
नामांकन के समय बच्चे के वर्ग/श्रेणी अंकित किया जाय।
उक्तानुसार कार्यवाही करते हुए जनपद में अवस्थित परिषदीय, सहायताप्राप्त एवं मान्यताप्राप्त
- प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों में नामांकित छात्र-छात्राओं की संख्या निम्नलिखित समयसीमा के अन्दर गूगल फार्म लिंक-https://bit.ly/3vN6NpB पर उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें-