लखनऊ : सरकार ने राज्य कर्मचारियों, बेसिक शिक्षा परिषद के स्कूलों, सहायताप्राप्त शिक्षण संस्थानों, विश्वविद्यालयों, चिकित्सा आयुर्विज्ञान संस्थानों व चिकित्सा विश्वविद्यालय के नियमित शिक्षक व शिक्षणेत्तर कर्मचारियों को मार्च के महीने का वेतन अप्रैल में सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है। वित्त विभाग की ओर से सभी विभागों, जिलाधिकारियों, मुख्य/ वरिष्ठ कोषाधिकारियों को इस संबंध में जारी किये गए शासनादेश में बजट आक्टन की प्रत्याशा में मार्च के वेतन का भुगतान अप्रैल में सुनिश्चित करने के लिए कहा गया है।
शासनादेश में कहा गया है कि वित्तीय वर्ष 2024-25 का बजट विधानमंडल से पारित हो चुका है। बजट के पारित होने के क्रम में विभागों को वित्तीय वर्ष 2024-25 की वित्तीय स्वीकृतियां जारी करने के लिए दिशानिर्देश दिए जा चुके हैं। लिहाजा बजट आवंटन की प्रत्याशा में मार्च के वेतन का भुगतान अप्रैल में सुनिश्चित किया जाए।