अधोहस्ताभरी कार्यालय को संज्ञानित हुआ कि दिनांक 02:04 2024 को कस्मेजिट विद्यालय हरकका विख सूरतगंज बाराबंकी के विद्यालय प्रबन्ध समिति के प्रस्ताव तथा बच्ची के अभिभावकों की अनुमति प्राप्त होने के पश्चात न्यू इंडिया ट्रैवल्स कम्पनी कं० की बस 10-UP32 BN5892 शैक्षिक भ्रमण हेतु 42 बच्चे तथा 06 विद्यालय स्टाफ कमश श्री ओमकार वर्मा ०-५०, श्री ज्ञानेश कुमार वर्मा स०अ०, श्री दीपक यादव स०अ० श्री अनरूद्ध प्रकाश अनुदेशक श्रीमती अनामिका अनुदेशक श्री हंसराज शि०नि० लखनऊ स्थित विडियाघर सहित कुल 40 लीग गये थे। शैक्षिक भ्रमण के उपरान्त हरक्का वापस लौट रहे थे तभी वि०ख० देवां के सालारपुर के पास लगभग अपरान्ह 5.30 बजे फतेहपुर की तरफ से अचानक मोटरसाइकिल सवार को बचाने के क्रम में बरा असतुलित होकर सड़क पर पलट कर घिसटते हुए आगे की ओर चली गयी, जिराने बस में बैठे बच्चे व शिक्षक दुर्घटनाग्रस्त हो गये। इस दुर्घटनाग्रस्त में 03 स्कूली बच्चे क्रमश (1) कु० कामिनी पुत्री श्री जगतनारायन उम्र 14 वर्ष ग्राम मदरहा मजरे लिहवा तहसील रामनगर (2) कु० शुभी पुत्री राजकुमार उम्र 14 वर्ष ग्राम पर्वतपुर तहसील रामनगर, (3) कु० मानसी पुत्री विनोद कुमार उस 13 वर्ष ग्राम पर्वतपुर तहसील रामनगर तथा एक बस में सवार एक अन्य व्यक्ति (बस स्टाफ कंडक्टर) (4) सूफियान पुत्र रिजवान उम्र लगभग 32 वर्ष मोहल्ला दक्षिणी अंसारी नगर पंचायत सिद्धौर
तहसील हैदरगढ़ की दुर्घटना में मृत्यु हो गई तथा 37 बच्चे घायल हो गये थे। प्रथम दृष्टया अभिलेखानुसार जांच में इं०प्र०अ० श्री ज्ञानेश कुमार वर्मा के विरुद्ध
निम्नवत् आरोप आरोपित किये जाते है-
1 विद्यालय प्रबन्ध समिति तथा अभिभावकों द्वारा सहमति विद्यालय के सचिव/ ३०५०अ० को इस निर्देश के साथ दी गई थी कि बस स्कूल से बच्चों को लेकर जायेगी एवं स्कूल तक वापस लायेगी। जहां से अभिभावक बच्चों को रिसीव करेगें एवं सम्पूर्ण सुरक्षा का ध्यान रखते हुये शैक्षिक भ्रमण का आयोजन में घोर लापरवाही बरतना।
- बच्चों को प्राणि उद्यान भ्रमण हेतु लेकर जाने तथा वापस सुरक्षित रूप से बिना उनके घर पहुंचाये प्राणि उद्यान लखनऊ से वापस आते समय देवा पुल के पास बस से उत्तर जाना।
3 बच्चों की सुरक्षा के दृष्टिकोण से अपने पदीय / नैतिक दायित्वों का समुचित निवर्हन नहीं
करने के कारण 03 बच्चों की मृत्यु हो गयी तथा 37 बच्चे घायल हो गये।
- दुर्घटना होने के उपरांत घटना स्थल पर न पहुँचना न ही उच्चाधिकारियों को सूचित कर अपने दायित्वो का पालन किया जाना।
- शैक्षिक भ्रमण के सम्बंध में अधोहस्ताक्षरी कार्यालय से अनुमति न लिया जाना नही
कार्यालय को अवगत कराया जाना।
- कर्मचारी आचरण नियमावली 1956 को घोर उल्लंघन करना।
इं०प्र०अ० श्री ज्ञानेश कुमार वर्मा कम्पोजिट विद्यालय हरक्का विकास खण्ठ सूरतगंज को तत्काल प्रभाव से एतद्वारा निलम्बित करते हुये बी०आर०सी० सूरतगंज से सम्बद्ध किया जाता है तथा प्रकरण की जांच खण्ड शिक्षा अधिकारी दरियाबाद द्वारा किया जायेगा। श्री ज्ञानेश कुमार वर्मा को वित्तीय हस्त पुस्तिका खण्ड 2 भाग 2 से 4 के मूल नियम-53 के प्रावधानों के अनुसार जीवन निर्वाह भत्ते की धनराशि अर्द्धवेतन पर देय अवकाश वेतन की राशि के बराबर देय होगी तथा उन्हें जीवन निर्वाह भत्ते की धनराशि पर मंहगाई भत्ता, यदि ऐसे अवकाश वेतन पर देय है भी अनुमन्य होगी किन्तु जीवन निर्वाह भत्ता के साथ कोई मंहगाई भत्ता देय नहीं होगा, यदि निलम्बन से पूर्व प्राप्त वेतन के साथ मंहगाई भत्त अथवा मंहगाई भत्ते का उपान्तिक समायोजन प्राप्त नहीं था। निलम्बन के दिनांक को प्राप्त वेतन के आधार पर अन्य प्रतिकर भत्ते भी निलम्बन की अवधि में इस शर्त पर देय होगें जब इसका समाधान हो जाए कि उनके द्वारा उस मद में व्यय वास्तव में किया जा रहा है, जिसके लिए उक्त प्रतिकर भत्ते अनुमन्य है। निलम्बित शिक्षक को उक्त भुगतान तभी किया जाएगा जब वह इस आशय का प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करे कि वह किसी अन्य सेवायोजन, व्यापार, वृत्ति व्यवसाय में नहीं लगा है।