जमुनहा (श्रावस्ती) : जनसूचना अधिकार अधिनियम के तहत मांगी गई सूचना न देने वाले पांच जनसूचना अधिकारियों को राज्य सूचना आयोग में तलब किया गया है। इसके लिए राज्य सूचना आयोग की ओर से जनसूचना अधिकारियों को नोटिस भेजी गई है।
जनसूचना अधिकार अधिनियम के तहत दैनिक जागरण के जमुनहा संवादसूत्र ने 20 सितंबर 2023 को जनसूचना अधिकारी/प्रभागीय वनाधिकारी से ककरदरी जंगल के संबंध में 12 बिंदुओं पर सूचना मांगी थी, लेकिन जनसूचना अधिकारी ने सूचना उपलब्ध नहीं कराई थी। इसी प्रकार 27 अप्रैल 2023 को जन सूचना अधिकारी/बाल विकास परियोजना अधिकारी जमुनहा व गिलौला से प्रोत्साहन राशि के संबंध में सूचना मांगी गई थी, लेकिन
जनसूचना अधिकारी ने वांछित सूचना नहीं उपलब्ध कराई। इसी प्रकार संवादसूत्र ने 15 जुलाई 2023 को जन सूचना अधिकारी/सहायक संभागीय अधिकारी परिवहन अधिकारी से सात बिंदुओं पर सूचना मांगी थी। इस पर जनसूचना अधिकारी की ओर से अधूरी सूचना दी गई थी। 11 मई 2023 को जन सूचना अधिकारी/मुख्य चिकित्साधिकारी से सात बिंदुओं पर सूचना मांगी गई थी, लेकिन सही सूचना नहीं दी गई। सूचना न मिलने पर राज्य सूचना आयोग में अपील की थी। इस पर राज्य सूचना आयोग ने सभी मामलों में सुनवाई के लिए 29 अप्रैल की तिथि निर्धारित करते हुए जनसूचना अधिकारियों को नोटिस भेजी है।