शैक्षिक सत्र 2024-25 में “स्कूल चलो अभियान” के संचालन के सम्बन्ध में। महोदय,
उपर्युक्त विषयक शासन के पत्र संख्या File No. 68-55099/105/2024-5()- 1/544914/2024, दिनांक-22.04.2024 (छायाप्रति संलग्न) का अवलोकन करने का कष्ट करें।
शासन से प्राप्त अनुमति के क्रम में समस्त जनपदों में “स्कूल चलो अभियान” के अन्तर्गत अध्यापकों, बच्चों, जन सामान्य में जागरूकता लाने एवं वातावरण सृजित करने हेतु प्रचार-प्रसार किया जाए। वातावरण सृजन के लिए डोर टू डोर सर्वे के साथ ही स्थानीय मीडिया के सहयोग से व्यापक प्रचार-प्रसार कराते हुए निम्न गतिविधियों कराई जाय।
जनपद, विकास खण्ड तथा विद्यालय स्तर पर रैली एवं प्रभात फेरी आयोजित करायी जाए।
स्कूल चलो अभियान को सफल बनाने के लिए अर्न्तविभागीय सहयोग की आवश्यकता के दृष्टिगत जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा अन्य विभागों से जिलाधिकारी के निर्देशन में समन्वय स्थापित करते हुए स्कूल चलो अभियान चलाया जायेगा।
अर्न्तविभागीय सहयोग से “स्कूल चलो अभियान” इस प्रकार चलाया जाए कि 06 से 14 वर्ष तक का कोई भी बच्चा नामांकन एवं शिक्षा प्राप्त करने से वंचित न रहने पाये।
विद्यालय स्तर पर स्कूल चलो अभियान के अन्तर्गत छात्र-छात्राओं को अधिक से अधिक नामांकन कराने के लिए विद्यालय प्रबन्ध समिति के साथ बैठक करते हुए नामांकन एवं प्रवेश लेने हेतु प्रेरित किया जाय।
वर्तमान में लोकसभा सामान्य निर्वाचन 2024 के दृष्टिगत प्रभावी आदर्श चुनाव आचार संहिता के आलोक में यह सुनिश्चित किया जाय कि “स्कूल चलो अभियान” में कार्य सम्पादन के दौरान किसी भी व्यक्ति द्वारा किसी भी तरह से राजनैतिक लाभ प्राप्त नहीं किया जाय यह सुनिश्चित किया जायेगा।