नई दिल्ली, एजेंसी। सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को कलकत्ता हाईकोर्ट के आदेश पर रोक लगा दी। इसमें राज्य के सरकारी और सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों में की गई 25,753 शिक्षकों और गैर-शिक्षण कर्मचारियों की नियुक्ति को अमान्य कर दिया गया था। हालांकि, मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़, न्यायमूर्ति जेबी पारदीवाला और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा की पीठ ने सीबीआई को जांच जारी रखने और राज्य मंत्रिमंडल के सदस्यों की भी जांच करने की अनुमति दे दी। पीठ ने सीबीआई से कहा, वह जांच के दौरान किसी संदिग्ध को गिरफ्तार करने जैसी कोई जल्दबाजी न करे।
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