प्रयागराज। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बजट के अभाव में वेतन भुगतान रुके होने पर प्रमुख सचिव बेसिक शिक्षा से जानकारी मांगी है। कोर्ट ने पूछा है कि इस वित्तीय वर्ष में डेढ़ माह बीतने के बाद भी अब तक इन शिक्षकों के बकाया वेतन का बजट क्यों नहीं रिलीज हुआ। यह आदेश न्यायमूर्ति रोहित रंजन अग्रवाल ने सहारनपुर एवं महाराजगंज के अध्यापकों को वेतन भुगतान करने के आदेश की अवहेलना के मामले में दिया है।
कोर्ट ने बेसिक शिक्षा निदेशालय के वित्त नियंत्रक शिवेंद्र सिंह को 30 मई को हाजिर रहने का आदेश दिया है। साथ ही बीएसए सहारनपुर डॉ विनीता एवं महाराजगंज श्रवण कुमार गुप्ता और उनके कार्यालय के लेखाधिकारी वित्त क्रमशः इंद्रेश कुमार एवं विश्वनाथ को उपस्थिति से छूट दे दी है। कोर्ट ने मुख्य स्थायी अधिवक्ता बिपिन बिहारी पांडेय से बजट के अभाव में वेतन भुगतान रुके होने पर प्रमुख सचिव बेसिक शिक्षा से एक सप्ताह में जानकारी प्राप्त करने को कहा है। इससे पहले आदेश की कोर्ट ने वेतन भुगतान अवहेलना करने पर उक्त अधिकारियों
नहीं संजय को तलब किया था। अधिकारियों ने बताया कि नौ महीने के वेतन भुगतान की मंजूरी दे दी गई है और वित्त नियंत्रक से भुगतान करने का अनुरोध किया गया है। वित्त नियंत्रक ने कहा कि 2024-25 का बजट अभी नहीं आया है। इस पर कोर्ट ने जानकारी प्राप्त करने को कहा है