लखनऊ। आचार संहिता के दौरान पदोन्नति को लेकर आने वाली बाधा को दूर कर दिया गया है। कार्मिक विभाग ने यह साफ कर दिया है कि चुनाव कार्यों में लगे कार्मिकों को छोड़ अन्य की पदोन्नति चुनाव आयोग से अनुमति लिए बिना की जा सकेगी। इसके दायरे में वही कार्मिक आएंगे जिनकी पदोन्नति के बाद दूसरे स्थान पर स्थानांतरण नहीं होगा।
अपर मुख्य सचिव कार्मिक डा. देवेश चतुर्वेदी ने इस संबंध में शासनादेश जारी करते हुए सभी विभागाध्यक्षों को निर्देश भेज दिया है। भारत निर्वाचन आयोग के मुताबिक ऐसे कार्मिक जिनकी चुनाव प्रक्रिया में सीधी जिम्मेदारी निर्धारित नहीं है और पदोन्नति के बाद स्थानांतरण नहीं होना है उनकी रूटीन पदोन्नति के लिए आयोग की अनुमति लेने की जरूरत नहीं है।